प्रशासन
यहाँ दी गई जानकारी प्रधान महालेखाकार भवन देहरादून में स्थित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कार्यालय के संबंध में है। यह कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक काकार्यालय, पाॅकेट-9 दीनदयालउपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 में स्थित मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक है। मुख्यालय के आरआईए से संबंधित जानकारी https://cag.gov.in पर उपलब्ध है ।
इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारीका विवरण नीचे दिया गया है।
श्री लोकेश दताल
उपमहालेखाकार
संपर्क सं- 0135-2970864 (कार्या)
फैक्स सं- 0135-2970865
ई-मेल - lokeshdatal@cag.gov.in
पता-कार्यालय महालेखाकार (ले एवं ह)
उत्तराखण्ड, देहरादून
महालेखाकार भवन, कौलागढ़
देहरादून-248195
इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है।
श्री राजीव कुमार
महालेखाकार
संपर्क सं0- 0135-2970861, 62 (कार्या0)
फैक्स सं0- 0135-2970859
ई-मेल -agaeuttarakhand@cag.gov.in
पता-कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
उत्तराखण्ड, देहरादून
महालेखाकार भवन, कौलागढ़
देहरादून-248195
शुल्क का भुगतान।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकरचेक या भारतीय पोस्टलआर्डर के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखण्ड के वेतन एवं लेखाअधिकारी के नाम से कर सकता है।
- RTI Act 2005 (Hindi Version)(867KB)
- RTI Act 2005 (English Version)(810 KB)
आर०टी०आई० अधिनियम-2005 के बिंदु 4(1-बी) में उल्लेखित 16 बिन्दुओं की सूचना ।
(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
(II) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
(III) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
(IV) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
(VI) इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण
(VII) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।
(IX) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका
(X) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है
(XI) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है
(XII) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है - लागू नहीं
(XIII) इसके द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण - लागू नहीं
(XIV) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण