ऋण खातों का संबंधित माह का लेखा, संबंधित कोषागार द्वारा इस कार्यालय के कोषागार प्राप्ति अनुभाग (TRS) को आगामी माह की 8 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। यदि लेखा प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की विलंब की स्थिति हो, तो उसका कारण ई-मेल के माध्यम से वरिष्ठ लेखा अधिकारी / TRS को सूचित किया जाए।

संस्थागत ऋणों के मामले में, स्वीकृत ऋणों के सहायक ऋण रजिस्टर (Subsidiary Loan Register – SLR) संख्या संबंधित कोषागारों द्वारा वसूली चालान इस कार्यालय को प्रेषित करते समय अनिवार्यतः प्रदान की जाए। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा जारी ऋण स्वीकृति आदेशों में स्वीकृत ऋण की शर्तें एवं नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।