सा0भ0नि0
इस कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी से भिन्न, अखिल भारतीय सेवा के अधीनस्थ एवं वाहय सेवा पर प्रति नियुक्त अभिदाताओ की मासिक कटौतियों को अभिलेख का रख रखाव लेजर कार्ड के रूप में किया जाता है एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त उक्त अभिलेख एवं अभिदाता के कार्यालय से प्राप्त मूल पासबुक एवं अन्य आवष्यक प्रपत्रों के आधार पर 10 प्रतिषत अन्तिम भुगतान की राषि का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है। यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के नियमानुसार अभिदाता के सा.भ.नि खाते मे न्यूनतम मासिक कटौति मूल वेतन का 10 प्रतिषत एवं अधिकतम कटौती मूल वेतन के बराबर की जा सकती है।