सामान्य भविष्य निधि की जानकारी
- निधि में सम्मिलित होने की योग्यता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आवंटन के मामले
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क सूची
- जीपीएफ अंतिम भुगतान चेकलिस्ट
- अग्रिमों
- निकासी
- अंतिम समापन
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- Forwarding of Application
- लापता क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बालांस
- फुल वांट/ पार्ट वांट / अन पोस्टेड मदो की रिपोर्ट
- सामान्य भविष्य निधि जानकारी
- प्रतिक्रिया/शिकायत/ शिका यतों
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निकासी
भविनिष्य निधि से निकासी ग्राहकों को सेवानिवृत्ति से पहले अलग-अलग कारणों से की जा सकती है। अनुमोदन अधिकारी को संतुष्टि होना चाहिए कि निकासी की परिस्थितियाँ सही हो और अग्रिम दी गयी राशि उसी उद्देश्य में उपयोग में लायी गयी हो।
संबंधित अधिकारी निकासी से छः माह के अंदर अनुमोदन अधिकारी को संतुष्ट करेगा की जिस उद्देश्य से राशि का निकासी की गयी थी उसी के लिए उपयोग किया गया अन्यथा पूरी निकासी की गयी राशि ब्याज के साथ लगभग एक बार में वसूली करने का उतरदायी होगा।
कोई भी निकासी की गयी राशि अधिकारी के उद्देश्य से अगर अधिक हो जाती है तो उसे अधिकारी को निधि में देय ब्याज के साथ जमा कर देना चाहिए।