सामान्य भविष्य निधि
पीएफ वर्ग सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव करता है और सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत आने वाले ओड़िशा राज्य सरकार कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्राधिकृत करता है ।
शामिल गतिविधियाः-
- मासिक क्रेडिट्स एवं डेबिट्स की पोस्टिंग ।
- अंतिम आहरण लाभों का प्राधिकरण ।
- सा.भा.नि. की स्थिति का प्रदर्शन एवं अंशदाता/डीडीओ द्वारा कार्यालय वेबसाईट से वार्षिक सा.भा.नि. लेखा विवरण डाउनलोड करना।
- अंशदाताओं के शिकायतों का निवारण ।
- गलत क्रेडिट यदि कोई हो का समायोजन ।
- प्रत्येक माह के अंत में सा.भ.नि. लेखा में होने वाले प्रत्येक क्रेडिट/डेबिट संबंधी एसएमएस अंशदाताओं को भेजना ।
- सेवानिवृत्ति के ठीक पहले डीडीओ द्वारा अंतिम अदायगी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंशदाताओं को एसएमएस भेजना ।
- अंतिम अदायगी आवेदन के स्थिति संबंधी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराना ।
सामान्य भविष्य निधि सूचनाः-
निधि में सम्मिलित होने की योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जाता है । एक साल की निरंतर सेवा कर चुके समस्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी एवं समस्त स्थायी सरकारी कर्मचारी सा.भ.नि. खाता खोलने एवं उस निधि में अंशदान करने के लिए योग्य हैं । नया सा.भ.नि. खाता खोलने के लिए “अनुसूची-एल।।।-प्रपत्र सं. 201-ए” प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है ।
जैसा कि वित्त विभाग के अधिसूचना सं. 44451/एफ दिनांक 17.09.2005 में अधिसूचित किया गया कि ओड़िशा सरकार ने राज्य सरकार सेवा के पेंशनेबल स्थापना में होने वाली नयी भर्तियों हेतु New Restructured Defined Contributory Pension Scheme को सम्मिलित किया है जो 01.01.2005 से प्रभावी है । इस योजना के प्रावधान के अनुसार, सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति ओड़िशा सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद हुई है वो पेंशन के लिए योग्य नहीं है एवं सा.भ.नि. में जमा की सूविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है । नया सा.भ.नि. खाता केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामले में खोला जाएगा जिनकी नियुक्ति 01.01.2005 से पूर्व संविदा सेवा और कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत हुई है एवं वित्त विभाग, ओड़िशा सरकार की उचित सहमति से 01.01.2005 को या उसके बाद नियमति स्थापना में लाया गया ।