सामान्य भविष्य निधि की जानकारी
- निधि में सम्मिलित होने की योग्यता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आवंटन के मामले
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क सूची
- जीपीएफ अंतिम भुगतान चेकलिस्ट
- अग्रिमों
- निकासी
- अंतिम समापन
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- Forwarding of Application
- लापता क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बालांस
- फुल वांट/ पार्ट वांट / अन पोस्टेड मदो की रिपोर्ट
- सामान्य भविष्य निधि जानकारी
- प्रतिक्रिया/शिकायत/ शिका यतों
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निधि में सम्मिलित होने की योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जाता है । एक साल की निरंतर सेवा कर चुके समस्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी एवं समस्त स्थायी सरकारी कर्मचारी सा.भ.नि. खाता खोलने एवं उस निधि में अंशदान करने के लिए योग्य हैं । नया सा.भ.नि. खाता खोलने के लिए “अनुसूची-एल।।।-प्रपत्र सं. 201-ए” प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है ।
इस उद्देश्य के लिए अपरेंटिस और प्रोबेशनर्स को अस्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाएगा।
अस्थाई सरकारी कर्मचारी जो नियमित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किए गए हैं और एक वर्ष से अधिक सेवा जारी रखने की संभावना है, सेवा के एक वर्ष पूरा होने से पहले किसी भी समय अंशदान करने के लिए योग्य हैं ।