ऋण खाता
स्वीकृति की सूचना
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सरकारी कर्मचारी के दीर्घ मियादी अग्रिम से संबंधित सभी वित्तीय स्वीकृति एवं आदेश ओडिंशा सामान्य वित्तीय नियम खण्ड-। में दिए प्रक्रिया के अनुसार प्रधान महालेखाकार को सूचित किया जाता है।
ऋण की वसूली
- व्यक्तिगत/प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को दिए गए गृह निर्माण, मोटर कार की खरीदी, स्कूटर, मोटर साइकिल मोपेड एवं कम्पयूटर के लिए दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली से शासन के विनिर्दिष्ट निर्धारित नियमों का पालन करते हुए स्वीकृति आदेश में निर्धारित उपयुक्त किश्तों संबंधित के वेतन से की जाती है।
- उपरोक्त अग्रिमों का पुनर्भुगतान राजकोषीय चालान जमा के माध्यम से ऋण के विवरण का उल्लेख करते हुए जैसे कि ऋण का वर्गीकरण, ऋण के प्रकार, ऋण के उप-प्रकार,पहचान सं उदाहरणार्थ जो कि सा.भ.नि खा.सं/ प्राऩ चालान के ऊपर लिख कर भी किया जा सकता है
- यदि सरकारी कर्मचारी इच्धुक है तो अग्रिम का पुनर्भुगतान, कम किश्तों में या एक बार में एक से ज्यादा किश्तों की भुर्गतान की अनुमति दी जा सकती है।
- ब्याज वसूली का प्रारम्भ जिस माह में पूरा मूलधन चुका दिया गया हो उसके अगले माह से की जाएगी।
- ओडिशा शासन वित्तीय नियम खण्ड-1 के नियम 209 के अनुसार मूलधन के ऋण,अग्रिम या पुनर्भुगतान के ब्याज के अदायगी में चूक की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दंडनीय दर लागू करने के लिए उतरदायी होगा।
- उपरोक्त दंड ब्याज से बचने के लिए ओड़िशा शासन के वित्तीय विभाग ने दिनांक 20.03.1992 परिपत्र सं 11774 के द्वारा सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे ब्याज की वसूली उसी दर से आगामी माह से प्रभावी करे जिस दर पर मूलधन की अग्रिम की अंतिम किश्त की वसूली गयी है।
ब्याज की गणना
- ओड़िशा शासन के वित्तीय नियम के अंतर्गत अग्रिम जैसे गृ.नि.भ, मो.अ एवं कम्पयूटर अग्रिम पर ब्याज साधारण दर पर अग्रिम की तिथि से जो दर प्रत्येतक वर्ष के लिए निर्धारित की जाएगी एवं ब्याज की राशि की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक बकाया राशि पर की जाएगी।
- सेवानिवृत्ति के बाद/ सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु पर सरकारी कर्मचारियों के बकाया पड़े अग्रिम राशि पर कोई ब्याज शुल्क नहीं वसूली की जाएगी।
- मासिक लेखा का समायोजन होने के बाद प्रत्येक ऋणी की व्यक्तिगत रिपोर्ट के सत्यापन के बाद ब्याज की गणना कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।