जीपीएफ के लिए क्या करें और क्या न करें
सामान्य भविष्य निधि के लिए क्या करें और क्या न करें :-
कोषाधिकारी
यह सुनिश्चित किया जाए कि सामान्य भविष्य निधि से आहरण के लिए देयक के साथ स्वीकृति आदेश एवं लेखा पर्ची की प्रतियां संलग्न हों। जीपीएफ, सीपीएफ, एआईएसपीएफ और एईआईपीएफ आहरण का सही वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाए एवं जीपीएफ, सीपीएफ, एआईएसपीएफ और एईआईपीएफ के अंतर्गत आने वाले अन्य आहरण जैसे एचबीए, एमसीए इत्यादि के गलत वर्गीकरण से बचें।
सामान्य भविष्य निधि से आहरण के लिए देयक एवं स्वीकृति आदेश में पूरा नाम (संक्षिप्त नहीं) और प्रत्यय (सफिक्स) के साथ सही सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या लिखा जाना चाहिए। यह देयक के साथ संलग्न लेखा पर्ची से सत्यापित किया जा सकता है।
जीपीएफ एवं एईआईपीएफ(टीपीएफ) में अंतर रखते हुए उचित रूप से भरे हुए जीपीएफ शिड्यूल को अलग से भुगतान देयक/वाऊचरर्स के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। चालान में संपूर्ण जानकारी जैसे अंशदाता का नाम, खाता संख्या, राशि, कटौती का माह सही से दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।