सामान्य भविष्य निधि की जानकारी
- निधि में सम्मिलित होने की योग्यता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आवंटन के मामले
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क सूची
- जीपीएफ अंतिम भुगतान चेकलिस्ट
- अग्रिमों
- निकासी
- अंतिम समापन
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- Forwarding of Application
- लापता क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बालांस
- फुल वांट/ पार्ट वांट / अन पोस्टेड मदो की रिपोर्ट
- सामान्य भविष्य निधि जानकारी
- प्रतिक्रिया/शिकायत/ शिका यतों
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अग्रिम
प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर उसके निधि में जमा से अंशदाता को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
अंशदाता को अग्रिम के लिए आवश्यकता को अनुमोदन प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा और प्राधिकारी अग्रिम मंजूर करने के कारणों को दर्ज करेगा।
हालांकि, सेवानिवृत्ति पर उनरी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले उनकी सेवा के अंतिम चार महीनों के दौरान किसी अंशदाता को कोई अस्थायी अग्रिम नहीं दी जाएगी।
एक अंशदाता जो पहले से ही अग्रिम राशि प्राप्त कर चुका है, वह अपने विवेक पर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से लिखित अनुरोध द्वारा बकाया शेष को अंतिम निकासी में उद्देश्य के संतोषजनक शर्तो पर परिवर्तित कर सकता है।
अंशदाता से अग्रिम की वसूली मासिक किश्तों में की जाएगी लेकिन इसकी संख्या बारह महीनों से कम एवं चौब्बीस, छत्तीस या अड़तालीस माह से ज्यादा नहीं होगा,जैसा भी मामला हो।
अंशदाता बारह से कम किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है एवं सक्षम प्राधिकारी के पास अत्यधिक कठिन मामलों में अड़तालीस से अधिक किश्तों की संख्या को निर्दिष्ट करने की शक्ति है।