सामान्य भविष्य निधि की जानकारी
- निधि में सम्मिलित होने की योग्यता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आवंटन के मामले
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क सूची
- जीपीएफ अंतिम भुगतान चेकलिस्ट
- अग्रिमों
- निकासी
- अंतिम समापन
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- Forwarding of Application
- लापता क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बालांस
- फुल वांट/ पार्ट वांट / अन पोस्टेड मदो की रिपोर्ट
- सामान्य भविष्य निधि जानकारी
- प्रतिक्रिया/शिकायत/ शिका यतों
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निलंबन अवधि को छोड़कर अशंदाता निधि में मासिक रूप से अंशदान करेगा ।
अंशदान की ऱाशि का निर्धारण स्वयं अंशदाता द्वारा किया जाएगा । जबकि, उक्त राशि उसकी परिलब्धियों का दस प्रतिशत से कम नहीं हो सकती तथा उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती ।
अंशदान की राशि वर्ष के दौरान कभी भी एक बार घटाई जा सकती है या वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है ।