पेंशन की जानकारी
- पेंशन कार्यों के बारे में
- पेंशन के प्रकार
- पारिवारिक पेंशन
- जिम्मेदार प्राधिकारी
- पेंशन कागजात के प्रसंस्करण के लिए मॉडल दिशानिर्देश
- पेंशन आवेदन का प्रसंस्करण
- पेंशन के लिए क्या करें और क्या नहीं
- पेंशन का प्राधिकार
- पेंशन का वर्ग
- पेंशन चेकलिस्ट
- एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची
करेः-
- अपने पेंशन संबंधी मामलों की स्थिति की सूचना तुरन्त प्राप्त करने के लिए पेंशन आवेदन पत्र में कृपया अपना मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी का उल्लेख करें ।
- यदि सा.भ.नि. अंशदाता के रूप में पूर्व में पंजीकृत नहीं हैं तो पेंशनरी लाभों के लिए प्राधिकार पत्र संबंधी अद्यतन सूचना हेतु प्रधान महालेखाकार की वेबसाईट पर कृपया अपना पंजीकरण करें ।
- किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया म.ले. कार्यालय के “अभियोग समाधान प्रकोष्ठ” में सीधे/प्र.म.ले. की वेबसाईट में दिए गए मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर संपर्क करें ।
- आप अपना ऑनलाईन अभियोग प्र.म.ले. की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रपत्र में भी दायर कर सकते हैं ।
- पेंशऩ पेपर में कृपया नवीनतम पत्राचार का पता प्रदान कराएं ।
ना करेः-
- अपने पेंशन मामलों के निपटान हेतु किसी भी चरण में किसी एजेंट/मध्यस्थ व्यक्ति का सहारा ना लें । किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/सहायता हेतु प्र.म.ले. कार्यालय से सीधे/टेलीफोन से संपर्क करें ।
- अपना पासवर्ड/ओटीपी पेंशन संबंधी लाभों के ई-प्राधिकार पत्र को डाउनलोड करने हेतु किसी के भी साथ शेयर ना करें ।
- अपने पीएसए को पेंशन पेपर्स प्रस्तुत करते समय परिवार के सदस्यों के नाम को ना छुपाएं ।