सामान्य भविष्य निधि की जानकारी
- निधि में सम्मिलित होने की योग्यता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आवंटन के मामले
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क सूची
- जीपीएफ अंतिम भुगतान चेकलिस्ट
- अग्रिमों
- निकासी
- अंतिम समापन
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- Forwarding of Application
- लापता क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बालांस
- फुल वांट/ पार्ट वांट / अन पोस्टेड मदो की रिपोर्ट
- सामान्य भविष्य निधि जानकारी
- प्रतिक्रिया/शिकायत/ शिका यतों
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जैसा कि वित्त विभाग के अधिसूचना सं. 44451/एफ दिनांक 17.09.2005 में अधिसूचित किया गया कि ओड़िशा सरकार ने राज्य सरकार सेवा के पेंशनेबल स्थापना में होने वाली नयी भर्तियों हेतु New Restructured Defined Contributory Pension Scheme को सम्मिलित किया है जो 01.01.2005 से प्रभावी है । इस योजना के प्रावधान के अनुसार, सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति ओड़िशा सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद हुई है वो पेंशन के लिए योग्य नहीं है एवं सा.भ.नि. में जमा की सूविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है । नया सा.भ.नि. खाता केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामले में खोला जाएगा जिनकी नियुक्ति 01.01.2005 से पूर्व संविदा सेवा और कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत हुई है एवं वित्त विभाग, ओड़िशा सरकार की उचित सहमति से 01.01.2005 को या उसके बाद नियमति स्थापना में लाया गया ।