पेंशन की जानकारी
- पेंशन कार्य के बारे में
- पेंशन की श्रेणियां
- पारिवारिक पेंशन
- जिम्मेवार प्राधिकारी
- पेंशन का इतिहास /पृष्ठभूमि
- पेंशन कागजातों की प्रक्रिया हेतु मानक दिशानिर्देश
- पेंशन आवेदन की प्रक्रिया
- पेंशन के लिए क्या करें एवं क्या न करें
- पेंशन का प्राधिकरण
- पेंशन के वर्ग
- जाँच सूची - पेंशन
- अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची
पेंशन भोगी द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया एवं भुगतान हेतु समाहित तरीका –
पेंशन भोगी
(राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पेंशन आवेदन जमा करना )
- ई- पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी को कर्मचारी लॉग इन में लॉग इन करना होगा I ( मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में स्पाउस या वैधानिक उतराधिकारी की तरफ से सम्बंधित निकासी एवं व्ययन अधिकारी पेंशन आवेदन भरने के लिए जिम्मेदार होगा I)
- आवेदन भरने के बाद ,और आगे की समीक्षा एवं संस्वीकृत अधिकारी द्वारा संस्वीकृति हेतु ,पेंशन भोगी मामले को इलेक्ट्रानिकली सम्बंधित निकासी एवं व्ययन अधिकारी को अग्रसारित करेगा I
- मामले को इलेक्ट्रानिकली सम्बंधित निकासी एवं व्ययन अधिकारी /संस्वीकृत अधिकारी को अग्रसारित करने के बाद , पेंशन भोगी हस्ताक्षरित आवेदन को अपने विभाग द्वारा महालेखाकार ( लेखा एवं हक .) के कार्यालय में आगे जमा करने के लिए निम्नलिखित के साथ ,ऑनलाइन पेंशन आवेदन की हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर सकता है –
- ऑनलाइन पेंशन आवेदन – 3 कॉपी
- विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित संयुक्त फोटोग्राफ ( स्पाउस के साथ ) -3 कॉपी
- ऑनलाइन पेंशन कागजात का पेज संख्या -7 , जिसमें संयुक्त फोटोग्राफ ,परिवार की सूची , नमूना हस्ताक्षर , पहचान चिन्ह एवं लम्बाई , सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो I
- परिवार के सदस्यों के जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं वैवाहिक स्थिति के साथ परिवार के सदस्यों का विवरण होना चाहिए I, सिविल सर्जन से चिकित्सीय प्रमाण पत्र ,यदि दिव्यांग पारिवारिक सदस्य होंI
- मृत्यु प्रमाण पत्र /वैधानिक उतराधिकार प्रमाण पत्र –यदि परिवार पेंशन हो ,परिवार पेंशन के आवेदन के साथ
विभाग
(निकासी एवं व्ययन अधिकारी /संस्वीकृत अधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पेंशन प्रस्तावों को अग्रसारित करना )
- पेंशन भोगी से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पेंशन आवेदन की प्राप्ति के बाद, निकासी एवं व्ययन अधिकारी /संस्वीकृत अधिकारी पेंशन आवेदन की सेवा पुस्तिका /सेवा रिकार्ड्स से निम्निलिखित तरीके से क्रमवार पुनरीक्षण करेंगे –
- सेवा पुस्तिका ( जन्म तिथि , नियुक्ति तिथि ,सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि की विधिवत टिप्पणी ,आहरित अंतिम वेतन जो उसके वेतन/विशेष वेतन/व्यक्तिगत वेतन इत्यादि को विनियमित करता हो , नियुक्ति तिथि से सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि तक सेवा सत्यापन , हिंदी परीक्षा /टिप्पण-आलेखन परीक्षा पास करने के सम्बन्ध में प्रविष्टीयाँ )
- ऊपर प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को निकासी एवं व्ययन अधिकारी /संस्वीकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित I
- अग्रसारित प्राधिकारी द्वारा अग्रेसण पत्र I
महालेखाकार
(ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पेंशन आवेदन की प्राप्ति एवं उसके बाद सत्यापन एवं प्राधिकरण )
- पेंशन आवेदन की हार्ड कॉपी के प्राप्ति के बाद ( अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में सेवा पुस्तिका के साथ ), महालेखाकार कार्यालय ई- पेंशन पोर्टल के माध्यम से सही यूजर क्रेडेंशियल के साथ इलेक्ट्रानिकली ऑनलाइन पेंशन आवेदन को प्राप्त करता है I
- सिर्फ ई- पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस्ड ऑनलाइन पेंशन आवेदनों को शामिल किया जाता है एवं मामले के सत्यापन के बाद शामिल किया जाता है I महालेखाकार अहर्ता सेवा एवं औसत परिलब्धियां/आहरित अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन हितों को स्वीकार करते हैं एवं प्राधिकार को इच्छित कोषागार कार्यालय में भेज देते हैं या जिस राज्य से पेंशन भोगी सेवानिवृति के बाद पेंशन लेना चाहते हैं ,उस राज्य के महालेखाकार कार्यालय को विशेष सील प्राधिकार जारी करते हैं I
- विशेष सील प्राधिकार के मामले में , उस राज्य का हालेखाकार कार्यालय पेंशन भुगतान आदेश ( PPO) जारी करता है I
- महालेखाकार
- ऑफलाइन मामलों में ( मामले जो ई –पेंशन पोर्टल से संसाधित नहीं किये गए हैं ) या पेंशन प्रस्तावों /दस्तावेजों ,जिनमें विसंगतियां हैं , विभाग के अनुपालन हेतु प्रस्तावों को वापस कर दिया जाता है I
पेंशन भुगतान आदेश ( PPO)
- दो पी पी ओ ( PPO) पुस्तकें तैयार किये जाते हैं ( पेंशन भोगी भाग एवं वितरण भाग) एवं कोषागार अधिकारी को भेजे जाते हैं I
- पी पी ओ ( PPO) के लिए अग्रेसण पत्र की तीन प्रतियाँ भेजी जाती हैं , एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
- पेंशन भोगी की इच्छा के अनुसार कोषागार में पेंशन भुगतान हेतु देय है I
उपादान भुगतान आदेश
उपादान भुगतान आदेश (GPO) प्राधिकरण की तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं एवं एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
पेंशन कारूपांतरित मूल्य
पेंशन कारूपांतरित मूल्य (CVP) प्राधिकरण की तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं एवं एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
पेंशन भोगी को महालेखाकार से प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत कर कोषागार अधिकारी से पेंशन, उपादान एवंपेंशन कारूपांतरित मूल्य के भुगतान के लिए संपर्क करना चाहिए I
नोट – (i) पेंशन के डी.आर .में किसी भी प्रकार के पुनरीक्षण या वृद्धि होने पर, पेंशन भोगी को कोषागार अधिकारी/बैंक से संपर्क करना चाहिए I
(ii) पेंशन भुगतान आदेश ( PPO) के हार्ड प्रतियों को भेजने के बाद , महालेखाकार का कार्यालय राज्य सरकार से पेंशन
भुगतान आदेश ( PPO) का xml आंकड़ा शेयर करता है जो कोषागार अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु कोषागार इंटरफ़ेस
में अपलोड किया जाता है I