पेंशन की जानकारी
- पेंशन कार्य के बारे में
- पेंशन की श्रेणियां
- पारिवारिक पेंशन
- जिम्मेवार प्राधिकारी
- पेंशन का इतिहास /पृष्ठभूमि
- पेंशन कागजातों की प्रक्रिया हेतु मानक दिशानिर्देश
- पेंशन आवेदन की प्रक्रिया
- पेंशन के लिए क्या करें एवं क्या न करें
- पेंशन का प्राधिकरण
- पेंशन के वर्ग
- जाँच सूची - पेंशन
- अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची
महालेखाकार
(ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पेंशन आवेदन की प्राप्ति एवं उसके बाद सत्यापन एवं प्राधिकरण )
- पेंशन आवेदन की हार्ड कॉपी के प्राप्ति के बाद ( अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में सेवा पुस्तिका के साथ ), महालेखाकार कार्यालय ई- पेंशन पोर्टल के माध्यम से सही यूजर क्रेडेंशियल के साथ इलेक्ट्रानिकली ऑनलाइन पेंशन आवेदन को प्राप्त करता है I
- सिर्फ ई- पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस्ड ऑनलाइन पेंशन आवेदनों को शामिल किया जाता है एवं मामले के सत्यापन के बाद शामिल किया जाता है I महालेखाकार अहर्ता सेवा एवं औसत परिलब्धियां/आहरित अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन हितों को स्वीकार करते हैं एवं प्राधिकार को इच्छित कोषागार कार्यालय में भेज देते हैं या जिस राज्य से पेंशन भोगी सेवानिवृति के बाद पेंशन लेना चाहते हैं ,उस राज्य के महालेखाकार कार्यालय को विशेष सील प्राधिकार जारी करते हैं I
- विशेष सील प्राधिकार के मामले में , उस राज्य का हालेखाकार कार्यालय पेंशन भुगतान आदेश ( PPO) जारी करता है I
- महालेखाकार
- ऑफलाइन मामलों में ( मामले जो ई –पेंशन पोर्टल से संसाधित नहीं किये गए हैं ) या पेंशन प्रस्तावों /दस्तावेजों ,जिनमें विसंगतियां हैं , विभाग के अनुपालन हेतु प्रस्तावों को वापस कर दिया जाता है I
पेंशन भुगतान आदेश ( PPO)
- दो पी पी ओ ( PPO) पुस्तकें तैयार किये जाते हैं ( पेंशन भोगी भाग एवं वितरण भाग) एवं कोषागार अधिकारी को भेजे जाते हैं I
- पी पी ओ ( PPO) के लिए अग्रेसण पत्र की तीन प्रतियाँ भेजी जाती हैं , एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
- पेंशन भोगी की इच्छा के अनुसार कोषागार में पेंशन भुगतान हेतु देय है I
उपादान भुगतान आदेश
उपादान भुगतान आदेश (GPO) प्राधिकरण की तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं एवं एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
पेंशन का रूपांतरित मूल्य
पेंशन का रूपांतरित मूल्य (CVP) प्राधिकरण की तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं एवं एक एक प्रति कोषागार ,पेंशन भोगी एवं विभाग को भेजी जाती हैं I
पेंशन भोगी
पेंशन भोगी को महालेखाकार से प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत कर कोषागार अधिकारी से पेंशन, उपादान एवं पेंशन का रूपांतरित मूल्य के भुगतान के लिए संपर्क करना चाहिए I
नोट –
(i) पेंशन के डी.आर. में किसी भी प्रकार के पुनरीक्षण या वृद्धि होने पर, पेंशन भोगी को कोषागार अधिकारी/बैंक से संपर्क करना चाहिए I
(ii) पेंशन भुगतान आदेश ( PPO) के हार्ड प्रतियों को भेजने के बाद , महालेखाकार का कार्यालय राज्य सरकार से पेंशन भुगतान आदेश ( PPO) का xml आंकड़ा शेयर करता है जो कोषागार अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु कोषागार इंटरफ़ेस में अपलोड किया जाता है I