पेंशन की जानकारी
- पेंशन कार्य के बारे में
- पेंशन की श्रेणियां
- पारिवारिक पेंशन
- जिम्मेवार प्राधिकारी
- पेंशन का इतिहास /पृष्ठभूमि
- पेंशन कागजातों की प्रक्रिया हेतु मानक दिशानिर्देश
- पेंशन आवेदन की प्रक्रिया
- पेंशन के लिए क्या करें एवं क्या न करें
- पेंशन का प्राधिकरण
- पेंशन के वर्ग
- जाँच सूची - पेंशन
- अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची
- 15 नवम्बर 2000 को अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद ,हकदारी कार्यों के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)झारखण्ड ,राँची में स्थान्तरित होने तक महालेखाकार ( लेखा एवं हक .)बिहार के कार्यालय ने पेंशन मामलों को प्राधिकृत किया I
- फ़रवरी 2003 में झारखण्ड राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकरण के मामले प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हक.)झारखण्ड ,राँची के कार्यालय में स्थान्तरित किये गए एवं इस कार्यालय ने 03/02/2003 से अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन को प्राधिकृत करना प्रारंभ किया I
- इस कार्यालय ने 13/10/2006 से राजपत्रित पेंशन को प्राधिकृत करना प्रारंभ किया I
- 23 जुलाई ,2012 से कार्यालय में पेंशन साईं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओरेकल 10 जी में विकसित ) का प्रयोग शुरू हुआ I
- 30/03/2016 से कार्यालय ने पेंशन भोगियों को पेंशन मामलों की यथास्तिथि से अवगत कराने के लिए SMS सुविधा की शुरुआत की I
- झारखण्ड सरकार द्वारा ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत के फलस्वरूप, सितम्बर 2017 से कार्यालय ने ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-पेंशन कागजात को प्राप्त करना स्वीकार किया एवं नवीन व्यस्था के स्थिरीकरण तक, ई-पेंशन कागजात/पेंशन प्राधिकरण के भरोसे पर /पेंशन भुगतान आदेश इत्यादि के माध्यम से सेवा पुस्तिका एवं पेंशन कागजातों की मूल प्रति स्वीकार करने की परंपरागत व्यवस्था अभी भी प्रचलन में है I
- 01/07/2018 से झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या 1564, दिनांक 29/06/2018 के अनुसार इस कार्यालय ने ऑफलाइन पेंशन आवेदनों को स्वीकार करना बंद कर दिया I