वेतन पर्ची को जारी करना
निम्नलिखित मामलों में कार्यालय को वेतन पर्ची जारी किये जाते हैं-
- स्थायी राजपत्रित पद ( सीधी नियुक्ति ) में प्रथम नियुक्ति पर I
- राजपत्रित अधिकारी के पदोन्नति पर I
- अधिकारी के स्तर-10 से स्तर -11 में पदोन्नति पर I
- नए पद पर नियुक्ति पर I
- विदेश सेवा में स्थानान्तरण/भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर I
- प्रभार भत्ते (अतिरिक्त पद धारण करने पर ) I
- केंद्र सरकार /लोक उपक्रम इकाईयों के अधिकारियों का झारखण्ड सरकार में प्रतिनियुक्ति पर I
- छुट्टी वेतन पर्ची I
निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर सामान्य नियमों के अनुसार , स्थायी वेतन पर्ची जारी किये जाते हैं-
- पद अस्थायी है I
- नियुक्ति विशेष अवधि के लिए है I
- वेतन वृद्धि का आहरण परिवीक्षा के पूरा होने , विभागीय परीक्षा को पास करने या सरकार द्वारा अन्य परीक्षण एवं अन्य शर्तों पर निर्भर करता है I
- अधिकारी जल्द ही अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं I
- किसी दस्तावेज की कमी के कारण , औपबंधिक वेतन पर्ची विशेष अवधि के लिए जारी करना चाहिए