पेंशन की जानकारी
- पेंशन कार्य के बारे में
- पेंशन की श्रेणियां
- पारिवारिक पेंशन
- जिम्मेवार प्राधिकारी
- पेंशन का इतिहास /पृष्ठभूमि
- पेंशन कागजातों की प्रक्रिया हेतु मानक दिशानिर्देश
- पेंशन आवेदन की प्रक्रिया
- पेंशन के लिए क्या करें एवं क्या न करें
- पेंशन का प्राधिकरण
- पेंशन के वर्ग
- जाँच सूची - पेंशन
- अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची
अधिवार्षिता पेंशन –
अधिवार्षिता पेंशन उन सभी सरकारी सेवकों को देय है जो किसी विशेष आयु में नियमानुसार या मजबूरी में सेवानिवृत्त होते हैं I
निवृति पेंशन –
निवृति पेंशन उन सभी सरकारी सेवकों को देय है जो अपनी अधिवार्षिता की आयु पूरीहोने सेपहले नियमानुसार सेवा निवृत हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं I
स्वैचिछक सेवानिवृति –
सरकारी कर्मचारी जिसने 20 वर्ष की अहर्क सेवा पूरी कर ली हो, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से तीन
महीने का लिखित में नोटिस देकर सेवा से स्वैचिछक सेवानिवृत हो सकता है एवं निवृत्ति पेंशन
नियमानुसार कुछ शर्तों के साथ निवृत्ति पेंशन प्राप्त कर सकता है I
अशक्तता पेंशन –
अशक्तता पेंशन वैसे सरकारी कर्मचारी को लोक सेवा से सेवानिवृत होने पर दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण स्थायी रूप से लोक सेवा किसी विशेष शाखा जिससे वो सम्बन्ध रखते हैं ,के लिए अयोग्य हो जाते हैं, यह पेंशन दी जाती है I
अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन –
सरकारी कर्मचारी को दंड के तौर पर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा- निवृत्त दिए जाने पर उसे उसके सेवाकाल के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन दी जाती है जो क्षतिपूर्ति पेंशन से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके 2/3 भाग से कम भी नहीं होनी चाहिए I
क्षतिपूर्ति पेंशन -
सरकारी कर्मचारी के स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवामुक्त होने पर उसे क्षतिपूर्ति पेंशन दिया जाती है I
अनुकम्पा भत्ता –
पदच्युत किये गए या नौकरी से निकाले गए कर्मचारी का पेंशन तथा उपादान के प्रति अधिकार समाप्त हो जाता है I कुछ विशेष मामलों में सरकारी कर्मचारी की सेवा से पदच्युत या निकलने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकम्पा भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये जा सकते हैं I