निधि से निकासी

निकासी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, यदि सदस्य ने पच्चीस वर्ष की सेवा (यदि कोई खंडित सेवा अवधि हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा) पूरी कर ली हो या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ वर्ष पहले हो, जो भी पहले हो, उसके निधि खाते में उपलब्ध शेष राशि से।

निकासी के लिए शर्तें:

  • निकासी प्रत्येक छह महीने में एक बार से अधिक अनुमत नहीं होगी, अर्थात किसी भी वित्तीय वर्ष में दो बार।
  • एक ही उद्देश्य के लिए केवल एक निकासी की अनुमति होगी।
  • निकासी की राशि नियम 14, नियम 28-बी एवं नियम 28-सी में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित होगी।
  • किसी भी वित्तीय वर्ष में, सदस्य छह महीने के अंतराल के बाद ही अस्थायी अग्रिम या आंशिक अंतिम निकासी में से कोई एक ले सकता है, ताकि एक वर्ष में केवल दो निकासी हों।
  • V वेतन आयोग एरियर, UGC एरियर और IDA (जो एक वर्ष से अधिक पहले जमा किए गए हैं) की शेष राशि को कुल 90% बैलेंस की गणना में शामिल किया जा सकता है। VI वेतन आयोग एरियर को शामिल नहीं किया जाएगा।