पेंशन की श्रेणियाँ
अधिवर्षिता पेंशन
अधिवर्षिता पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो किसी विशेष आयु पर सेवानिवृत्त होने के लिए पात्र या बाध्य होता है। (असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 का नियम 93, समय-समय पर संशोधित)।

सेवानिवृत्त पेंशन
अधिवर्षिता पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी जो असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 के नियम 96 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित होता है।

निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर पेंशन
कोई सरकारी कर्मचारी जिसे किसी निगम या कंपनी में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलन की अनुमति दी गई है, जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार आदि के स्वामित्व या नियंत्रण में है, और यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में ऐसा आमेलन घोषित किया जाता है, तो उसे असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 के नियम 98 के अनुसार समय-समय पर संशोधित अनुपातिक पेंशन दी जाएगी।

अमान्य पेंशन

किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसे उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विषय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया जाता है, अमान्य पेंशन दी जा सकती है। (समय-समय पर संशोधित असम सेवा (पेंशन) नियम 1969 का नियम 34)।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
किसी सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों दी जा सकती है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसे मिलने वाली पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की दर से कम से कम दो-तिहाई और उससे अधिक नहीं होगी।

मुआवजा पेंशन
कोई सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद के समाप्त होने के कारण क्षतिपूर्ति पेंशन पाने का हकदार है।

अनुकंपा भत्ता
कोई सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है, उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगी। हालांकि, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अनुकंपा भत्ता उस पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा जो उसे क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर मिलती।

अन्य राज्यों से एसएसए के अन्य सभी संबंधित कार्य, राजनीतिक पेंशन (विधायक पेंशन और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन) और अन्य पेंशन (साहित्यिक पेंशन, कलाकार पेंशन, पत्रकार पेंशन, आदि)