पेंशन की जानकारी
सेवानिवृत्ति पेंशन
एक सेवानिवृत्ति पेंशन एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो किसी विशेष आयु पर सेवानिवृत्त होने के लिए हकदार या नियम द्वारा बाध्य होता है। (असम सेवा (पेंशन) नियम का नियम 93)
सेवानिवृत्ति पेंशन
एक सेवानिवृत्त पेंशन एक सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी जो असम सेवा (पेंशन) नियम के नियम 96 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होता है।
निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर पेंशन
एक सरकारी कर्मचारी जिसे किसी निगम या कंपनी में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने की अनुमति दी गई है जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार आदि के स्वामित्व या नियंत्रण में है, और यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में ऐसा आमेलन घोषित किया जाता है, तो उसे असम सेवा (पेंशन) नियम के नियम 98 के अनुसार आनुपातिक पेंशन दी जाएगी।
अमान्य पेंशन
एक सरकारी कर्मचारी जिसे उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस विषय पर निर्देशों के अनुसार आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया जाता है, उसे अमान्य पेंशन दी जा सकती है। (असम सेवा (पेंशन) नियम का नियम 34)
अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
किसी सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों दी जा सकती है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसे मिलने वाली पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की दर से कम से कम दो-तिहाई और उससे अधिक नहीं होगी।
क्षतिपूर्ति पेंशन
कोई सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद के समाप्त होने के कारण क्षतिपूर्ति पेंशन पाने का हकदार है।
अनुकंपा भत्ता
कोई सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है, उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगी। हालांकि, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अनुकंपा भत्ता उस पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा जो उसे क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर मिलती।
अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुकंपा पारिवारिक पेंशन
कोई सरकारी कर्मचारी जो 01-04-2017 को या उसके बाद न्यूनतम 1 (एक) वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मर जाता है, मृतक कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के 100% के बराबर पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए ASPR’1969 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार सामान्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले परिवार/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
पत्रकारों के लिए असम पेंशन योजना
असम सरकार ने अधिसूचना संख्या IPRD.18/2014/36 दिनांक 16-01-2017 के माध्यम से एक नई योजना “पत्रकारों के लिए असम पेंशन योजना 2017” शुरू की है। यह असम में कार्यरत पत्रकारों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पत्रकारों के कल्याण के लिए नई योजना है।