पेंशन की जानकारी
समय-समय पर संशोधित एएसपीआर”1969 के नियम 143 के अनुसार किसे यह देय है।
जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को पारिवारिक पेंशन देय होती है।
पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है -
पुरुष अधिकारी के मामले में पत्नी
महिला अधिकारी के मामले में पति
सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे सहित नाबालिग बेटे, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं।
सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद ली गई बेटी सहित अविवाहित नाबालिग बेटियां, जो 21 वर्ष की आयु तक हैं।
*पिता।
*सबसे बड़ा जीवित भाई 18 वर्ष की आयु तक।
*सबसे बड़ी जीवित बहन 21 वर्ष की आयु तक या विवाह जो भी पहले हो, सरकारी अधिसूचना संख्या पीपीजी(जी) 10/2013/38, दिनांक 20/08/2015 के अनुसार।
सरकारी अधिसूचना संख्या पीपीजी(जी) 10/2013/38, दिनांक 20/08/2015 के अनुसार आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र विकलांग बच्चा। अधिसूचना संख्या पीपीजी (पी) 268/95/85, दिनांक 30/05/2003 (25/06/2003 से प्रभावी) और अधिसूचना संख्या पीपीजी (पी) 224/2004/179, दिनांक 03/08/2017। सरकारी अधिसूचना संख्या पीपीजी (जी) 10/2013/49 दिनांक 09-08-2018 के अनुसार अविवाहित आश्रित पुत्री (पुत्रियाँ) जीवन भर या विवाह के लिए जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। एक अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक ही समय में पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी। यह पहले विधवा/विधुर को और उसके बाद उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार बच्चों को देय होगी। विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु की स्थिति में, पारिवारिक पेंशन बच्चों/विकलांग बच्चों/अविवाहित आश्रित पुत्री (यदि नाबालिग हो तो उनके प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक के माध्यम से) को ऊपर उल्लिखित प्रावधान के अनुसार दी जाएगी।
समय-समय पर संशोधित एएसपीआर’1969 के नियम 141 और 142 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना:-
वर्तमान में पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार स्वीकार्य है:-
बढ़ी हुई दर
पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर अंतिम आहरित वेतन का 50% या पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर की दोगुनी दर जो भी कम हो, स्वीकार्य है।
सामान्य दर
अंतिम आहरित वेतन का 30%।
अनुकंपा पारिवारिक पेंशन
सरकारी मामले में स्वीकार्य। 01/04/2017 को या उसके बाद सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्राप्त अंतिम वेतन का 100% और उसके बाद मृतक कर्मचारी की 67 वर्ष की आयु तक बढ़ी हुई दर (यानी 50%) और उसके बाद समय-समय पर संशोधित ASPR,1969 के अनुसार पात्र के अनुसार सामान्य दर (यानी 30%) पर पेंशन दी जाएगी। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, समय-समय पर संशोधित ASPR’ 1969 के नियम 140 के अनुसार पारिवारिक पेंशन पाने के लिए सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी चाहिए थी। यदि सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 7 (सात) वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद समय-समय पर संशोधित ASPR’ 1969 के नियम 142 के अनुसार सेवा के दौरान मर जाता है, तो पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर स्वीकार्य होगी।