निधि से अग्रिम:

  • अस्थायी अग्रिम उपयुक्त प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर कोष में उसके/उसके क्रेडिट में उपलब्ध राशि से किसी सदस्य को दिया जा सकता है, ताकि नियम पुस्तिका में सूचीबद्ध व्यय को पूरा किया जा सके।

मंजूरी की शर्तें:

  • नियमों की 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित स्वीकृति आदेश होना चाहिए।
  • कोई अग्रिम तभी दिया जाएगा जब मंजूरी देने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो कि आवेदक की वित्तीय स्थिति इसे उचित ठहराती है और यह केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
  • अस्थायी अग्रिम आमतौर पर सदस्य के क्रेडिट बैलेंस के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि विशेष कारण न हों।

अग्रिम की वसूली:

  • अग्रिम राशि को सदस्य के वेतन से समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा, जैसा कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निर्देश देगा।
  • यह किस्तों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, जब तक कि सदस्य स्वयं कम अवधि का विकल्प न चुने, और 24 से अधिक नहीं होगी।