भुगतान का मुद्दा
वेतन पर्ची जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
पहली नियुक्ति पर
- अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों और अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए औपचारिक नियुक्ति आदेश।
- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए सेवा विवरण (Statement of Service) और प्रशिक्षण अकादमी के DDO से अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (Last Pay Certificate - LPC)।
- अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए:
- नियुक्ति अधिसूचना (Appointment Notification)
- जन्म प्रमाण पत्र
- कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट (Charge Report)
- कार्यकाल विवरण (Incumbency)
- अस्थायी पद के सृजन या निरंतरता से संबंधित सरकारी आदेश, या यदि पहले से स्वीकृत हो, तो पद का पूरा विवरण।
- कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र, जिसमें सत्र का उल्लेख हो (पूर्वाह्न / अपराह्न)।
ग़ैर-स्वयं वेतन आहरण पद से पदोन्नति पर
उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- अंतिम वितरक अधिकारी (Last Disbursing Officer) से अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC)।
- पदोन्नति की तिथि तक अद्यतन की गई सेवा पुस्तिका (Service Book)।
- पदोन्नति अधिसूचना (Promotion Notification)।
- अवकाश खाता (Leave Account)।
दूसरे अधिकारिता चक्र (Entitlement Circle) से स्थानांतरण पर
उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- पूर्व लेखा अधिकारी / DDO से स्थानांतरण दस्तावेज़ (जैसे सेवा विवरण, अवकाश खाता, LPC, प्रतिनियुक्ति आदेश)।
- प्रतिनियुक्ति की शर्तों और नियमों से संबंधित आदेश।
किसी अन्य अधिकारिता चक्र में स्थानांतरण पर
- कोषागार अधिकारी से अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC), जिसे नए अधिकारिता चक्र के AG/PAO को भेजा जाएगा।
- कार्यभार परिवर्तन प्रमाणपत्र (Certificate of Transfer of Charge)।
उसी अधिकारिता चक्र में स्थानांतरण पर
- स्थानांतरण अधिसूचना (Transfer Notification)।
- जिस पद पर स्थानांतरित किया गया है, उसके लिए स्वीकृति आदेश (Sanction Order)।
- कार्यभार ग्रहण एवं हस्तांतरण प्रमाणपत्र (Charge Certificate of Making Over and Taking Over)।
अवकाश वेतन स्वीकृत करने हेतु
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश, जिसमें अवकाश का प्रकार निर्दिष्ट हो।
- वह कोषागार / वेतन और लेखा अधिकारी (PAO/Treasury) जहां अधिकारी अपना अवकाश वेतन आहरित करना चाहता है।
- अवकाश पर जाने से पहले और समाप्त होने के बाद कार्यभार परिवर्तन प्रमाणपत्र।
अस्थायी भुगतान (Provisional Payments)
- अस्थायी वेतन और भत्तों का भुगतान संबंधित सरकारों के आदेशों और महालेखाकार के विवेकाधिकार के अनुसार किया जाता है ताकि अधिकारियों को अनावश्यक कठिनाई न हो।
- बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध के कोई अस्थायी भुगतान नहीं किया जाता है।
- अधिकारी को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि यह भुगतान अस्थायी है और अंतिम आदेश प्राप्त होने तक इसकी निगरानी की जाती है।
विदेशी सेवा (Foreign Service)
यदि किसी अधिकारी को सार्वजनिक उपक्रमों / अर्ध-सरकारी संस्थानों / निगमों में प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वेतन और भत्तों की जानकारी विदेशी नियोक्ता (Foreign Employer) को भेजने हेतु आवश्यक दस्तावेज़:
- प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम।
- नियुक्ति आदेश।
- कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र।
- कोषागार अधिकारी द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC)।
प्रतिनियुक्ति के दोनों चरणों में पारगमन वेतन और भत्तों (Transit Pay & Allowances) का वहन विदेशी नियोक्ता / विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के दौरान अवकाश वेतन योगदान और पेंशन योगदान का भुगतान या तो विदेशी नियोक्ता द्वारा किया जाएगा या यदि वह इनकार करता है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर
आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद, सेवा विवरण (Statement of Service) संबंधित मंत्रालय के वेतन और लेखा अधिकारी (Pay and Accounts Officer) को भेजा जाएगा, जो आगे वेतन, भत्तों और वेतनवृद्धि को नियंत्रित करेगा।