सामान्य भविष्य निधि जानकारी
निधि से अंतिम निकासी
निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी सरकारी अधिकारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में देय होगी:
- जब अंशधारक सेवा छोड़ देता है।
- जब अंशधारक अधिवार्षिकी (superannuation) पर सेवानिवृत्त होता है।
- सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में।
अंतिम निकासी के लिए आवेदन का प्रस्तुतिकरण
अंशधारक / दावेदार द्वारा खाते में जमा शेष राशि की अंतिम निकासी के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन, सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से एक वर्ष पहले संबंधित विभाग को दिया जाना चाहिए और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ उस प्राधिकरण द्वारा लेखा महानियंत्रक (Accountant General) के कार्यालय में अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो अंशधारक को अस्थायी अग्रिम / आंशिक अंतिम निकासी स्वीकृत करने हेतु सक्षम है।
भुगतान की प्रक्रिया
लेखा अधिकारी, खाताबही (ledger account) से सत्यापन करने के बाद, देय राशि के लिए एक प्राधिकरण (authority) जारी करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक महीने पहले निर्धारित किया जाएगा, लेकिन यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही किया जाएगा।
यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद, GPF संचित राशि प्राप्त किए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है, तो नामांकन (nomination) के अनुसार, नियमों के तहत, वह राशि उन व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान की जाएगी, जिन्हें इसे प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यदि सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है और कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो राशि परिवार के सदस्यों को नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।