यह किसको देय है

  • जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, तो परिवार को परिवार पेंशन देय होती है ।
  • नियम 90(6) के अनुसार परिवार पेंशन के प्रयोजन हेतु परिवार से तात्पर्य निम्नानुसार है –
  • पत्नी, पुरुष कर्मचारी के मामले में
  • पति, महिला कर्मचारी के मामले में
  • आयु में सबसे बड़ा, पात्र संतान (वरिष्ठता के क्रम में)
  • शारीरिक/मानसिक अव्यवस्था या अशक्तता से पीडित संतान
  • 35 साल के उम्र से बड़ी अविवाहित पुत्रियाँ
  • सेवानिवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद लिया गया/ली गई पुत्र/पुत्री
  • माता-पिता (समान हिस्सा)
  • न्यायिक रूप से अलग  हुई पत्नी
  • न्यायिक रूप से अलग हुआ पति
  • अशक्त तलाकशुदा पुत्रियाँ
  • अशक्त विधवा पुत्रियाँ
  • परिवार पेंशन के जीवनकालीन बकाये के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

पेंशन का परिकलन

परिवार पेंशन दो दरों पर परिकलित की जाती है ।

बढी हुई दर – सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में अंतिम आहरित वेतन के 50% पर परिवार पेंशन की बढी हुई दर परिकलित की जाती है । मृत्यु की तारीख के अगली तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए बढी हुई दर और उसके बाद सामान्य दर देय है ।  बढी हुई दर तभी स्वीकार्य है, यदि मृत कर्मचारी की सेवा सात वर्ष या उससे अधिक की होती है ।  सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में, बढी हुई दर सामान्य दर से दुगुनी होती है, किंतु सेवा पेंशन तक सीमित है ।  ऐसे मामले में, बढी हुई दर सात वर्षों की अवधि के लिए या पेंशनर के जीवित रहने की स्थिति में 62/67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अधिवर्षिता की आयु के आधार पर स्वीकार्य है ।

सामान्य दर – परिवार पेंशन का सामान्य दर अंतिम आहरित मूल वेतन के 30% पर परिकलित होती है (01.07.2004 से परिवार पेंशन की न्यूनतम दर रु.2400/- प्रति माह है)।

परिकलित करते समय भिन्नांक में आनेवाली परिवार पेंशन को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाना चाहिए ।

पेंशन

  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी के विरुद्ध जहाँ कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ शुरू की जाती है या जहाँ कोई विभागीय कार्यवाहियाँ जारी रखी जाती हैं , तो उसे अनंतिम पेंशन दिया जाएगा, जो उस अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी, जो उस सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्हक सेवा के आधार पर स्वीकार्य होती  ।  किंतु कार्यवाहियों की समाप्ति और उसपर आदेश जारी किए जाने तक कोई उपदान देय नहीं होगा ।
  • भुगतान की जानेवाली अनंतिम पेंशन का, किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर ऐसे सरकारी कर्मचारी को मंजूर अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति समायोजन किया जाएगा,  किंतु अंतिम रूप से मंजूर पेंशन अनंतिम पेंशन से कम होने अथवा स्थायी रूप से या पेंशन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम करने या रोक रखने की स्थिति में कोई वसूली नहीं की जाएगी । 

पेंशन के संराशीकृत भाग का पुनःस्थापन

विनिर्दिष्ट वर्षों की पूर्ति के बाद संराशीकृत भाग पुनःस्थापित किया जाता है ।  विनिर्दिष्ट वर्ष में संराशीकृत मूल्य की गणना के लिए संगणित संराशीकरण कारक अगले वर्ष को पूर्णांकित किया जाएगा ।  इसके लिए पेंशनर को जीवन प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित फॉर्म में पेंशन संवितरण अधिकारी को आवेदन देना होगा ।