वेतन पर्ची जारी करना
- वेतन पर्ची में निर्दिष्ट तिथियों से वेतन और भत्तों की मासिक दरें शामिल हैं ।
- सेवा में नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख/सेवा त्याग आदि तक वेतन पर्ची जारी की जाती है ।
- नवीनतम आईएफएमएस परिदृश्य में वेतन पर्चियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य एच आर अनुप्रयोग, स्पार्क (केरल के लिए सेवा वेतन रोल और प्रशासनिक कोष) को वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के प्राधिकार से भेजी जाती हैं ।
- केएसईएमपी (केरल राज्य कर्मचारी प्रबंधन पोर्टल) लागू करने पर हितधारियों और आ.सं.अ. को वेतन पर्चियों की हार्ड प्रतियां अग्रेषित करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई थी । केएसईएम पोर्टल में न्यूनतम लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करके आ.सं.अ. और हितधारी प्राधिकार देखने/डाउनलोड करने के लिए समर्थ हैं ।
- जब भी वेतन और भत्तों में परिवर्तन होता है तो वेतन पर्चियां जारी की जाती हैं ।
- जब भी कोई राजपत्रित अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी पर आगे बढ़ता है या छुट्टी से लौटता है।
- जब भी कोई अधिकारी किसी अस्थायी पद पर नियुक्त होता है या उससे पूर्वस्थिति में लौटता है ।
- जब भी किसी अधिकारी का एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण होता है, जिसमें पदनाम में बदलाव शामिल होता है,भले ही उसकी परिलब्धियों में कोई बदलाव न हो ।
- जब भी कोई अधिकारी निलंबित होता है जिसके परिणामस्वरूप उसे निर्वाह भत्ता देय होता है और बाद में पुनस्थापन वेतन पर्ची जारी की जाएगी ।
- जब भी कोई अधिकारी प्रत्यावर्तन पर प्रतिनियुक्ति से आता है ।