सा.भ.नि. जानकारी
- निधि में शामिल होने की पात्रता
- सा.भ.नि. अभिदान
- नए आबंटित मामले
- अग्रिम
- प्रत्याहरण
- अंतिम समापन
- लेखाओं का वार्षिक विवरण
- सा.भ.नि. अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- सा.भ.नि. अ.अ. निपटान की स्थिति
- आवेदनों का अग्रेषण
- सा.भ.नि. अं.भु. प्राधिकार
- लेखा बही कार्ड
- अप्राप्त क्रेडिटों का समायोजन
- आवेदन
- भविष्य निधि शेष
- सा.भ.नि. परिकलन
- पूर्ण मांग, आंशिक मांग और दर्ज न किए मदों की रिपोर्ट
- अभिदाता / आ.सं.अ. के लिए सूचना
- नि.म.ले.प. शिकायत मामलों की स्थिति
पात्रता के लिए शर्तें
केरल सरकार के निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी निधि में शामिल होने के लिए पात्र हैं ।
- कोई भी पेंशन योग्य सेवा के सभी स्थायी कर्मचारी ।
- किसी भी सेवा के सभी परिवीक्षार्थी जिन्हें परिवीक्षा की अवधि विधिवत् पूर्ण किए जाने पर सेवा के पूर्ण सदस्य बनाए जाएंगे ।
- एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, किसी भी सेवा के सभी अस्थायी, कार्यकारी तथा स्थानापन्न सदस्य ।
- एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, किसी भी सेवा के सभी अंश कालिक आकस्मिक कर्मचारी ।
- अस्थायी, कार्यकारी तथा स्थानापन्न सदस्य, जिन्होनें एक वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उनको भी इस निधि में प्रवेश दिया जा सकता है यदि वे इसके लिए लिखित में आवेदन करते हैं ।