सामान्य भविष्य निधि के बारे में
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केरल राज्य सरकार के लगभग 3.7 लाख कर्मचारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और केरल में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों का रखरखाव क्रमशः जीपीएफ (के) नियम 1964 और एआईएस (पीएफ) नियम 1955 में निहित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार करते हैं ।
पेंशन के बारे में
वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार रैंक के आईए एवं एएस अधिकारी की अध्यक्षता वाला पेंशन समूह राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, संवैधानिक और वैधानिक प्राधिकरणों जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, के.लो.से.आ. के अध्यक्ष और सदस्यों, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, केरल लोक सेवा आयोग (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम के तहत नियुक्त सदस्यों और अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, केरल में मंत्रियों/नेता प्रतिपक्ष/सरकार के मुख्य सचेतक/अध्यक्ष आदि के निजी कर्मचारियों, जिनके पेंशन संबंधी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं, के पेंशन दावों के सत्यापन और प्राधिकार से संबंधित है ।
जीई के बारे में
राजपत्रित हकदारी (जीई) स्कंध केरल राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों का उनके पूरे कार्यकाल के दौरान वेतन, भत्ते और सेवा-संबंधी हकदारियों का प्रबंधन करता है । इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों, केरल संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, मंत्रियों और उनके निजी कर्मचारियों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों, न्यायिक अधिकारियों और यूजीसी/एआईसीटीई के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों के सटीक सेवा रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया, वेतन और छुट्टी वेतन पर्ची जारी करना, छुट्टी खातों का रखरखाव और सेवा इतिहास को अद्यतन करना शामिल है । जीई विशेष प्राधिकृतियों, सेवा निवृत्ति दावों और पेंशन प्रपत्रों की तैयारी की भी देखरेख करता है, जिसमें सेवानिवृत्ति पर पेंशन स्कंध को देयता विवरण प्रदान करना भी शामिल है। इन गतिविधियों के माध्यम से, राजपत्रित हकदारी स्कंध अधिकारियों की हकदारियों का कुशल और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करता है ।
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कोई रिकॉर्ड नहीं मिला
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