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भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है । इन लाभों को लागू करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया गया था ।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांगजन थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था । राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी जनसंख्या थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी ।
यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन का आंकलन है। यह जांच की गई कि क्या राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं । निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 की अवधि को सम्मिलित किया गया था |