सूचना के अधिकार का नियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया
ये जानकारी, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 16 सितम्बर 2005 को अधिसूचित सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 एवं अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2012 के तहत निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है।
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू. 10/- नकद अथवा बैंकर चेक / बैंक ड्राफ्ट / भारतीय डाक ऑर्डर (रेखांकित नहीं किया गया) के माध्यम से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रोकड़), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर को देय, का भुगतान संलग्न कर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेजा जावेगा। गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी (बीपीएल) के अंतर्गत आने वाले आवेदन कर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का होने के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।