विधान के साथ इंटरफ़ेस
भारत के संविधान का अनुच्छेद 151 प्रावधान करता है कि:
(I) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक संदन के समक्ष रखवाएगा।
(II) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।