1. मनोरंजक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियाँ
- खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन; मैच और टूर्नामेंट की व्यवस्था करना आदि।
- संगीत नाट्य, कला, साहित्यिक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभा रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, और विभिन्न मनोरंजन, नाटकीय प्रदर्शन, कला प्रदर्शनियों, कवि सम्मेलन, मुशायरा, बहस और कार्यालय पत्रिका के प्रकाशन आदि की व्यवस्था में भागीदारी निर्धारित करना। सम्पर्क
- "सामूहिक मुलाकात " और भ्रमण की व्यवस्था करना।
- मनोरंजन क्लब, सहकारी स्टोर्स, क्रेडिट सोसाइटी, हाउस बिल्डिंग सोसायटी आदि के साथ संपर्क करना ।
- एजी कॉलोनी में मनोरंजक गतिविधियों/सुविधाओं के लिए व्यवस्था करना।
- विभागीय कैंटीन/कैंटीन प्रबंधन करना।
- खेल, मनोरंजक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों की व्यवस्था करना।
2. अन्य
- सीएजी, पूर्व सीएजी और अन्य उच्च अधिकारी संबंधित प्रोटोकॉल (शिष्टाचार)।
- एक ओर कर्मचारियों और दूसरी ओर प्रशासन के बीच एक कड़ी (संपर्क) के रूप में कार्य करें।
- राजभाषा अनुभागों का पर्यवेक्षण।
- "मनोरंजन क्लब" और "वेलफेयर सोसाइटी" की निर्दिष्ट गतिविधियों की निगरानी, नियंत्रण और सुनिश्चित करना, इसके साथ ही एजी कॉलोनी में सप्ताह में कम से कम दो बार जाना और सुरक्षा, स्वच्छता, आवारा कुत्ते की समस्या, स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करने वाले कारक जैसे मच्छर आदि की समीक्षा करना तथा कॉलोनी में और इस तरह की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार को देना।
- मनोरंजन क्लब की कार्यकारी समिति के साथ प्रथम और तृतीय मंगलवार को तथा एजी कॉलोनी, वेलफेयर सोसाइटी के साथ प्रत्येक तृतीय तथा चतुर्थ मंगलवार पाक्षिक बैठक का आयोजन करना और प्रधान महालेखाकार को कार्यवृत्त प्रस्तुत करना।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान और महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर द्वारा सौंपा जाने वाला कार्य का कोई अन्य मद (कार्य)।
- कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के मध्य एक कड़ी (संपर्क) के रूप में कार्य करें जब आपराधिक कदाचार या तो कार्यालय परिसर या एजी कॉलोनी में होता है।
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य संगठन विशेष रूप से आरटी डीसी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों / घटनाओं / कार्यक्रमों आदि के लिए स्टाफ के सदस्यों और उनके परिवार जनों आदि के लिए जानकारी और सुविधा प्रदान करना ।