लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III
समूह राज्य सरकार के 10 विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षा करता है। लेखापरीक्षा कार्य सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 16 और 19 के अन्तर्गत किया जाता है।
लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन के बाद, समूह द्वारा उद्योग, परिवहन और पर्यावरण क्लस्टर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की आशा की जाती है।