लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II
समूह राज्य सरकार के पांच विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षा करता है। इसके अलावा एक स्वायत्त निकाय और पांच बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखा परीक्षा भी इस समूह को सौंपा गया है। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 और 19 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाते हैं।
लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुन:संरचना के पश्चात, समूह को लोक निर्माण और शहरी विकास क्लस्टर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक है।