प्रशासन
- परिचय / भूमिका
- प्रशासन अनुभाग
- संस्वीकृत पद और पीआईपी
- कर्मचारियों की सूची
- परिपत्र / कार्यालय आदेश
- आर टीआई अधिनियम 2005
- किताबें और नियमावली
- अन्य प्रकाशन
- स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
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- प्रतिनियुक्त
- राजभाषा
- नीतियां और दिशानिर्देश
- प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक )
- डाउनलोड फार्म
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय की वेबसाइट का यह क्षेत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक जानकारी प्रसारित करने के लिए है। यहां दी गई जानकारी ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता -700001 में स्थित महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय के संबंध में है।
महालेखाकार ने कार्यालय में इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस क्षेत्र में दी गयी जानकारी अधिनियम के तहत प्रसार के उद्देश्यों के लिए है। हालांकि, किसी भी तरीके से उपयोग करने से पहले इसे लोक सूचना अधिकारियों से सत्यापित कराना उचित है।
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण ::
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम::
श्रीमती शैलजा खारे
आई ए एवं ए एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
Phone No. (033) 2243-0235
फैक्स- (033) 2248-7849
ई-मेल ::srivastavas@cag.gov.in
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दस्तावेजों / सूचनाओं की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो उन नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है जिसका अनुरोध निर्धारित लागत / शुल्क के जमा करने के बाद किया जा सकते हैं। उक्त टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार है।
अगर जनता के किसी भी सदस्य को इस कार्यालय या इसके कार्यों, गतिविधियों आदि के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, वह उपरोक्त सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के संपर्क में हो सकता है।
लागत / शुल्क ::
यदि कोई जनता किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तब वह इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध कर सकता है, और उसी समय उचित रसीद के खिलाफ नकद में या कार्यालय के विभागीय वेतन और लेखा अधिकारी, अर्थात - वेतन और लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा), महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल का कार्यालय के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निर्धारित शुल्क (रु.10 / -) जमा कर सकता है।
सूचना प्राप्त करने के लिए लागत / शुल्क संरचना:
A.(i) | बनाया या कॉपी किया गया प्रत्येक पृष्ठ के लिए (A-4 या A-3 आकार का कागज) | रु. 2.00 |
(ii) | बड़े आकार के पेपर में कॉपी के लिए | वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य |
(iii) | नमूने या मॉडल के लिए | वास्तविक लागत या कीमत |
(iv) | अभिलेखों के निरीक्षण के लिए | 1 घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे (या अंश) के लिए रु.5.00 का शुल्क। |
B.(i) | डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए | डिस्केट या फ्लॉपी प्रति रु.50.00 |
(ii) | मुद्रित रूप में दी गई जानकारी के लिए | प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या इस तरह के प्रकाशन से निकाली गई फोटो के प्रति पृष्ठ रु. 2.00 |
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, की खंड 4 के उप-खंड (1) धारा (B) के प्रावधानों के साथ महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय के संबंध में सूचना का प्रकाशन।
संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण:
कार्यालय का नाम | महालेखाकार (लेखा एबं हक) के कार्यालय, पश्चिम बंगाल |
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उस विभाग का नाम जिसमें कार्यालय एक घटक है | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & एजी) के अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग |
कार्यालय प्रमुख और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी | श्री अतुल प्रकाश, महालेखाकार (A & E), पश्चिम बंगाल, फोन - (033) 22481714 (O), फैक्स- (033) 2248-7849 |
कार्यालय के कार्य और कर्तव्य | यह कार्यालय तीन कार्यात्मक समूहों में विभाजित है। राज्य खाते, भविष्य निधि और पेंशन। अन्य सहायक समूह / विंग में प्रशासन, आंतरिक लेखा परीक्षा, कल्याण और संगठन & विधि हैं। |
इस कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट | कृपया इस कार्यालय के संगठनात्मक चार्ट के लिए लिंक देखें |
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ::
- समूह अधिकारी (वरिष्ठ उप/ उप महालेखाकार लेखाकार) अलग-अलग समूहों का प्रभार रखते हैं और महालेखाकार को रिपोर्ट करते हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से कार्य करता है, जंहा तक राज्य लेखा और हकदारी कार्यों का संबंध भारतीय लेखा और लेखा विभाग से है।
- कल्याण अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी और शाखा अधिकारी (संगठन और विधि) भी सीधे महालेखाकार को रिपोर्ट करते हैं।
- शाखा अधिकारी (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) कई अनुभागों के प्रभारी होते हैं और अपने संबंधित समूह अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं।
- प्रत्येक अनुभाग में एक सहायक लेखा अधिकारी या एक अनुभाग अधिकारी या एक पर्यवेक्षक होता है जिसके पास कई लेन-देन सहायक (वरिष्ठ लेखाकार / लेखाकार), क्लर्क-टाइपिस्ट, एमटीएस आदि होते हैं।
- इन पदों के अलावा अब कई ई.डी.पी. पदों अर्थात- डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंसोल ऑपरेटर, सीनियर कंसोल ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसर (रिक्त), सीनियर डाटा प्रोसेसर (रिक्त) और डाटा प्रबंधक (रिक्त) है, ये सभी हाल ही में विभागीय कार्यों के बढ़ते कम्प्यूटरीकरण के बाद बनाए गए थे।
प्रक्रियाओं का पालन, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल ::
- निर्णय लेने और जिम्मेदारियों के निर्वहन में और कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए प्रक्रियाओं का कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, अन्य विभागीय कोड और नियमावली और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेशों में निर्धारित किया गया है।
अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड ::
- मानदंडों को विभागीय संहिताओं और नियमावली में या समय-समय पर जारी किए गए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के आदेशों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
नियमों, विनियमों, निर्देशों, नियमावली और अभिलेखों के निर्वहन के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ::
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, सरकारी लेखा नियम, 1990, महालेखाकार के लिए लेखा संहिता, और राज्यों के लेखा प्रमुखों और मामूली प्रमुखों की सूची, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश (प्रशासन और लेखा एबं हकदारी) के मैनुअल, ट्रेजरी के लिए लेखांकन नियम, 1992, लेखा कोड Vol.III, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नामित संघ के मौलिक और पूरक नियम, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, पश्चिम बंगाल ट्रेजरी नियम, केंद्र सरकार खाता (रसीदें और भुगतान) नियम, 1983, केंद्रीय सार्वजनिक वर्क्स अकाउंट कोड, सामान्य वित्तीय नियम, 2017, आयकर अधिनियम, 1961, सामान्य भविष्य निधि (सीएस) नियम, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 और भारत सरकार के विभिन्न अन्य नियम IA&AD में सेवारत व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेश और महालेखाकार के अधिकार पर जारी स्थानीय विभागीय नियमावली।
कार्यालय के नियंत्रण में या उसके पास मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियाँ ::
- राज्य सरकार के खातों के संबंध में जुड़े आवश्यक सभी दस्तावेज, नोटिस बोर्ड-II में उल्लेखित भविष्य निधि खाते, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान और संबंधित मामलों के संबंध में उपरोक्त नियम, संहिता, नियमावली आदि।
जनता को प्रभावित करने वाली नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श / प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थाओं का विवरण ::
- लाभार्थियों जैसा की पेंशनभोगी, जी पी एफ़ सब्सक्राइबर के लिए दो सीधे संपर्क बिंदु हैं , और वो है ऑफिस रिसेप्शनिस्ट के अलावा पेंशन सहायता सेल और निधि हेल्प सेल, ये सभी जानकारी मांगने वाले आगंतुकों लिए जानकारी देते हैं।
- लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नागरिक चार्टर कार्यालय परिसर के विभिन्न प्रवेश स्थानो पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
बोर्ड और समितियाँ आदि: ::
- स्थानीय नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को तैयार करने के लिए कई कार्य समितियां हैं, लेकिन ये जनता के लिए खुली नहीं हैं और इनकी बैठकों का कार्य जनता के लिए सुलभ नहीं है।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका::
- विभागीय ब्लू बुक जिसमें सभी IA&AS अधिकारियों और समूह ’ए’ अधिकारियों के नाम, पदनाम और स्थान हैं, लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध हैं।
- अन्य निर्देशिका को इस कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मूल सेवा विवरण वाली स्नातक सूची के रूप में जाना जाता है और यह सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास भी उपलब्ध है।
- हालांकि उपरोक्त निर्देशिकाएँ को वरिष्ठता सूचियों के रूप में नहीं माना जा सकता है।
अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक आदि ::
पद | वर्ग | वेतनमान | वेतन स्तर | अधिकारियों की संख्या |
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प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल | समूह 'ए' राजपत्रित | Rs. 205400-224400/- | स्तर 16 | 1 |
उप महालेखाकार | समूह 'ए' राजपत्रित | Rs. 67700-208700/- | स्तर 11 | 2 |
कल्याण अधिकारी | समूह 'ए' राजपत्रित | Rs. 56100-177500/- | स्तर 10 | शून्य |
वरिष्ठ लेखा अधिकारी | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 56100-177500/- | स्तर 10 | 38 |
वरिष्ठ निजी सचिव | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 56100-177500/- | स्तर 10 | शून्य |
सहायक लेखा अधिकारी | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 53100-167800/- | स्तर 9 | 129 |
सहायक लेखा अधिकारी | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | |
सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ ) | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | 21 |
हिंदी अधिकारी | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | 1 |
निजी सचिव | समूह 'बी' राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | शून्य |
पर्यवेक्षक | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | 5 |
कल्याण सहायक | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 47600-151100/- | स्तर 8 | 01 |
वरिष्ठ लेखाकार | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 35400-112400/- | स्तर 6 | 515 |
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 44900-142400/- | स्तर 7 | शून्य |
कनिष्ठ अनुवादक | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 35400-112400/- | स्तर 6 | 3 |
प्रभागीय लेखाकार | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 35400-112400/- | स्तर 6 | शून्य |
लेखाकार | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 29200-92300/- | Level 5 | 141 |
स्टेनो ग्रेड - I | समूह 'बी' गैर-राजपत्रित | Rs. 35400-112400/- | Level 6 | 5 |
स्टेनो ग्रेड - II | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 25500-81100/- | स्तर 4 | शून्य |
प्री-ऑडिट कैशियर | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 29200-92300/- | स्तर 5 | 1 |
क्लर्क | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 19900-63200/- | स्तर 2 | 22 |
स्टाफ कार चालक | ||||
ग्रेड - I | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 29200-92300/- | स्तर 5 | शून्य |
एम टी एस | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 18000-56900/- | स्तर 1 | 94 |
ईडीपी पोस्ट | ||||
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 29200-92300/- | स्तर 5 | 03 |
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी | समूह 'सी' गैर-राजपत्रित | Rs. 25500-81100/- | स्तर 4 | 64 |
आवंटित बजट आदि ::
- वह कार्यालय बजट और संशोधित बजट अनुमानों के प्रस्तावों को अपने मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और आवंटन सरकारी खातों में संबंधित खाता प्रमुखों यथा 2016 - ऑडिट - 102 - सिविल ऑडिट और लेखा कार्यालय के अधीन किए जाते हैं। दैनिक व्यय और व्यय की मासिक और त्रैमासिक समीक्षा के विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजे जाते हैं।
सब्सिडी कार्यक्रमों आदि के निष्पादन का तरीका ::
- लागू नहीं
रियायतें, परमिट और प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण आदि::
- लागू नहीं
इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी और घटाई गई जानकारी का विवरण ::
- राज्य कर्मचारियों के जी पी एफ खाते, राज्य के खातों (वीएलसी) आईटी नेटवर्क, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पत्र और दस्तावेज के प्राप्ति और प्रेषण विवरण और इस कार्यालय द्वारा सेवा प्राप्त पेंशनरों के संबंध में जारी भुगतान अधिकारियों के विवरण।
लेखा समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
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पेंशन समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
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भविष्य निधि समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
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प्रशासन समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है::
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