जीपीएफ नियम और प्रावधान
- फंड में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन
- जीपीएफ अग्रिम
- जीपीएफ निकासी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान
- जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण
- जीपीएफ नामांकन
- जीपीएफ लेजर कार्ड
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- ब्याज की दरें
- जीपीएफ गणना
- मिसिंग डेबिट का समायोजन
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों के लिए चेकलिस्ट
- ग्राहक / डीडीओ के लिए सूचना
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल सामान्य भविष्य निधि ग्राहकों के वार्षिक लेखा विवरणी (यानी, अकॉउंटस स्लिप) तैयार करते हैं, जो वर्ष के 1 अप्रैल को शुरुआती शेष राशि, कुल जमा राशि और वर्ष के दौरान निकासी, वर्ष की 31 मार्च को ब्याज की राशि और उस तिथि को समापन शेष दिखाते हैं।
ग्राहकों के लिए वार्षिक विवरणों को ड्रॉइंग और डिसबसिंग अधिकारियों को भेजा जाता है जिनके अधीन वे सेवा कर रहे हैं। ग्राहक ई-जीपीएफ स्टेटमेंट को कार्यालय की वेबसाइट से सब्सक्राइबर्स लॉगिन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
लेखा विवरणी की शुद्धता के लिए ग्राहकों को खुद को संतुष्ट करना पड़ता है और त्रुटियों को उसी की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।