जीपीएफ नियम और प्रावधान
- फंड में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन
- जीपीएफ अग्रिम
- जीपीएफ निकासी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान
- जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण
- जीपीएफ नामांकन
- जीपीएफ लेजर कार्ड
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- ब्याज की दरें
- जीपीएफ गणना
- मिसिंग डेबिट का समायोजन
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों के लिए चेकलिस्ट
- ग्राहक / डीडीओ के लिए सूचना
जीपीएफ के नियमों के तहत एक ग्राहक के सामान्य भविष्य निधि जमा के अंतिम भुगतान, आदाता को उनके आहरण और संवितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से किया जाएगा। डीडीओ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल से प्राप्त अंतिम भुगतान प्राधिकरण के आधार पर विधेयक पेश करके ट्रेजरी से राशि निकालता है और उसी को ग्राहक को वितरित करता है।
भुगतान प्राधिकरण जारी करने की तारिख से 6 महीने की अवधि के लिए चालू रहता है, और इस अवधि के बाद किसी भी दावे का भुगतान करने की आवश्यकता होने पर इस प्राधिकरण को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल द्वारा दोबारा सत्यापित करना आवश्यक है । । इस प्रयोजन के लिए, इस प्राधिकरण को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल को ट्रेजरी अधिकारी और आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान न करने के प्रमाण पत्र के साथ वापस किया जाना चाहिए।