जीपीएफ नियम और प्रावधान
- फंड में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन
- जीपीएफ अग्रिम
- जीपीएफ निकासी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान
- जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण
- जीपीएफ नामांकन
- जीपीएफ लेजर कार्ड
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- ब्याज की दरें
- जीपीएफ गणना
- मिसिंग डेबिट का समायोजन
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों के लिए चेकलिस्ट
- ग्राहक / डीडीओ के लिए सूचना
सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ खाते के आवंटन के लिए आवेदन को डीडीओ द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल को उनकी नियुक्ति के तीन महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में भेज दिया जाता है। ग्राहक नियुक्ति की तारीख से एक साल बाद सदस्यता ले सकता है। आवेदन में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए-
- ग्राहकों का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षर)
- एचआरएमएस कर्मचारी आईडी
- पिता / पति का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षर)
- जन्म की तारीख
- सेवा में शामिल होने की तिथि
- पदनाम
- मासिक परिलब्धियाँ
- सदस्यता की मासिक दर (पूरे रुपये में)
- किस माह से सदस्यता शुरू होनी है
- एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर
- ग्राहक की ईमेल आईडी
- उन लेखा का शीर्ष, जहांसे भुगतान और भत्ते का डेबिट किया जाता है
- डीडीओ का नाम
- डीडीओ का कोड
- नामांकन फॉर्म के साथ नामांकित व्यक्ति का नाम।
संबंधित कार्यालय द्वारा आवंटित जीपीएफ खाता संख्या उनके डीडीओ के माध्यम से संबंधित ग्राहक को सूचित किया जाता है।