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प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के समूह 'डी' के कर्मचारियों को छोड़कर लगभग 2.53 लाख कर्मचारियों और केन्द्रीय सेवा नियम के तहत कुछ कर्मचारी (विभिन्न लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे प्रभागीय लेखाकार) साथ ही IAS, IPS और IFS जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के व्यक्तिगत जी पी एफ खातों का रखरखाव करता है।। निधि वर्ग का नेतृत्व एक उप महालेखाकार / वरिष्ठ उप महालेखाकार पद के आईए एवं एएस द्वारा की जाती है । प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़), पश्चिम बंगाल के कार्यालय का निधि विंग जीआई प्रेस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता -700001 में स्थित है। विभिन्न निधि अनुभागों के बीच कार्य का वितरण 'फंड विंग फंड सेक्शन ' में दिया गया है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि का नियंत्रण सामान्य भविष्य निधि (पश्चिम बंगाल सेवा) नियमों के प्रावधानों द्वारा किया जाता है।
सरकारी आदेश (संख्या 1207-एफ दिनांक 7.4.69) के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के लिए सदस्यता को 1 मई 1969 से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद सरकारी आदेश 2332-एफ दिनांक 1.7.69 के अनुसार, अनिवार्य जमा योजना अस्थायी रूप से वापस ले ली गई थी। सरकारी आदेश संख्या 162-एफ दिनांक 18.1.71, के अनुसार 1 मई 1970 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के संबंध में भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी।