पेंशन जानकारी
क्रम सं | क्रिया-कलाप | संबंधित प्राधिकरण |
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01 | जी.ओ. संख्या 5977-एफ़, दिनांक 27.06.85 के संशोधन के अनुसार डबल्यू.बी.एस.(डी.सी.आर.बी.), 1971 में निर्धारित पेंशन रजिस्टर का रख-रखाव तथा अपने नियंत्रणाधीन ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करना तथा उनकी नकल प्रति तैयार कर महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को भेजना, जो प्रत्येक वर्ष के प्रथम जनवरी/प्रथम जुलाई माह के आगामी 30/24 को अवकाश ग्रहण करेंगे। अवकाश ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृति की तिथि से दो साल पूर्व ही प्रासंगिक कागजातों (फॉर्म-5, फॉर्म-सी, फॉर्म-ए, अनुलग्नक-ए) को संलग्न करते हुए एक नोटिस जारी करना तथा उक्त फॉर्म और अन्य कागजातों को अपने अवकाश ग्रहण तिथि के एक साल पूर्व ही जमा करना। जब कार्यालय प्रधान स्वयं डीडीओ नहीं हों, तब डीडीओ से देय पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन का रूपांतरित मूल्य एवं फेमिली पेंशन को दर्शाता हुआ वेतन विवरण तथा गणना शीट प्राप्त करना। कर्मचारी के सेवानिवृति की तिथि से छह माह पहले ही पूर्णतः भरे हुए एकल विस्तृत फॉर्म और हर तरह से पूर्ण सेवा-पुस्तिका के साथ ही पेंशन कागजात को तैयार करना और कार्यालय महालेखाकार को भेजना। |
कार्यालय प्रधान / पेंशन मंजूरी अधिकारी |
02 | कार्यालय प्रमुख से पेंशन कागजात की प्राप्ति के बाद पेंशन की ग्रहयता का निर्धारण, परिवर्तित पेंशन मूल्य, अवकाश-ग्रहण/मृत्यु ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन की जांच। वेतन निर्धारण में विवाद के मामले में अथवा किसी प्रकार के की सूचना या स्पष्टीकरण मांगे जाने पर मामले को कार्यालय प्रमुख को वापस भेजना। पेंशन भोक्ता के लाभ हेतु कार्यालय प्रमुख/पीएसए को स्वीकर्यता रिपोर्ट के साथ सेवा-पुस्तिका, ग्रेच्युटी प्राधिकार, पेंशन के रूपांतरित मूल्य साथ ही साथ पत्र (कार्यालय और पेंशन भोगी दोनों को) भेजना। ** |
प्र.म.ले.(लेखा एवं हक), प.बं. |
03 | यदि पेंशन-भोगी राज्य के बाहर कहीं से पेंशन आहारित करना चाहता है, तब पेंशन, परिवर्तित पेंशन मूल्य और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए विशेष सील प्राधिकार जारी करना। **गैर-सरकारी कालेजों के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी प्राधिकार एवं पेंशन के परिवर्तित मूल्य को कार्यालय प्रधान/ पेंशन मंजूरी प्राधिकारी के बजाय संबन्धित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजना। . |
प्र.म.ले.(लेखा एवं हक), प.बं. |
04 | प्रप्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के द्वारा अधिकृत होकर ग्रेच्युटी एवं पेंशन के परिवर्तित मूल्य के भुगतान हेतु बिल का आहरण। | डी.डी.ओ. |
05 | महंगाई राहत/चिकित्सा राहत/अनुग्रह आदि के संस्वीकृति हेतु आदेश जारी करना। | वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार / संबन्धित प्रशासनिक विभाग |
06 | संबन्धित वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय आदि से आदेश प्राप्ति के बाद कोलकाता निगम क्षेत्र/जिलों में संबन्धित ट्रेजरी/ अन्य महालेखाकार कार्यालय, जैसा कि मामला हो, के प्राधिकृत बैंकों को मंहगाई राहत/चिकित्सा राहत/अनुग्रह के भुगतान हेतु सामान्य परिपत्र जारी करना। | प्र.म.ले.(लेखा एवं हक), प.बं. |
07 | विशेष सील प्राधिकार/पेंशन भुगतान आदेश/सरकारी आदेश/परिपत्र की प्राप्ति के बाद पेंशन एवं अन्य भत्तों (मंहगाई राहत/चिकित्सा राहत/अनुग्रह आदि) का संवितरण। पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के बकाया (एरियर) की गणना। पेंशन के परिवर्तित भाग का उद्धार। पेंशनर के मृत्यु उपरांत उसके पति/पत्नी के आवेदन सह मृत्यु-प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद पारिवारिक पेंशन को आरंभ करना। पेंशन-भोगियों/पारिवारिक पेंशन-भोगियों से प्रत्येक वर्ष पुनर्विवाह/अविवाहित/बेरोजगारी/जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। |
संबन्धित भुगतान बैंक / ट्रेजरी |
07a | महालेखाकार कार्यालय के सूचना के अंतर्गत पेंशन के भुगतान बिन्दु का स्थानातरण पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत एक ट्रेजरी से दूसरे में अथवा कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत एक ही बैंक के एक शाखा से दूसरे शाखा में पीपीओ के दोनों अर्धों को अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के साथ वांछित ट्रेजरी या बैंक शाखा, जैसा कि मामला हो, को भेजते हुए पूर्ण किया जा सकता है। | संबन्धित भुगतान बैंक / ट्रेजरी एवं महालेखाकार कार्यालय |
08 | पेंशन भुगतान का लेखांकन। | प्र.म.ले.(लेखा एवं हक), प.बं. |
09 | जहां पेंशन-भोगी और पति/पत्नी दोनों का देहांत हो गया हो, वहाँ अन्य पेंशन के पात्र सदस्यों यथा; नाबालिक बच्चे/शारीरिक/मानसिक/अविवाहित/विधवा/तलाक़शुदा बेटियाँ/निर्भर अभिभावक के पारिवारिक पेंशन को संस्वीकृत करना। 3 वर्ष से अधिक के समय अर्जित दावा को संस्वीकृत करना। जहां बकाया पेंशन हेतु कोई भी नामांकन अस्तित्व में नहीं है, वहाँ पेंशन के जीवन-पर्यंत बकाया (लाइफ-टाइम एरियर) को संस्वीकृत करना। सेवा-निवृति लाभ के निर्धारण से संबन्धित विवाद को देखना। |
कार्यालय प्रधान / पेंशन मंजूरी अधिकारी |
10 | पेंशनरी लाभ की स्वीकार्यता/वेतन निर्धारण/सेवा-शर्त आदि संबन्धित किसी भी तरह के विवाद को देखना। | वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार / संबन्धित प्रशासनिक विभाग |
11 | बैंक/ट्रेजरी के द्वारा पेंशनरी लाभ के भुगतान से संबन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत। | प्र.म.ले.(लेखा एवं हक), प.बं. / ट्रेजरी निदेशालय एवं पी.एस.बी.के लेखा/लिंक शाखा, जैसा कि मामला हो। |