जीपीएफ
कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रोविडेंट फंड का रखरखाव प्र.म.ले. द्वारा किया जाता है:
- पुनः रोजगार को सम्मिलित करते हुए क्लास I, क्लास II और क्लास III
- एपीपीएससी सदस्यों, एपीएटी, लोकायुक्त
- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
- पंचायत सचिवों
- निश्चित कार्य प्रभारित कर्मचारियों
कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए जीपीएफ का रखरखाव म.ले. द्वारा नहीं किया जाता ह
- राज्य के IV क्लास कर्मचारियों
- स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारियों
- निगमों, सोसाईटियों, संस्थानॉं(सहायता प्राप्त) स्वायतॉशासी निकायों
- 01.09.2004 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के के कर्मचारियों जो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं.