सी.एफ.एम.एस पैकेज लागू होने के बाद भुगतान वाउचर डाउनलोड किए जाते हैं और एल.ओ.पी. के माध्यम से चैक किए जाते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक वाउचर का स्वीकृति आदेश (नोटस एवं डाक्युमेट के माध्यम से) डाउनलोड करने के बाद इसे वी.एल.सी. लोन पैकेज में ले लिया जाता है और इंडेक्स नं. तैयार किया जाता है इसके बाद संबंधित व्यक्ति के इंडेक्स नं. के साथ भुगतान वाउचर को पोस्ट किया जाता है। परिणामस्वरुप वसूलियों को इसी नं. पर दर्ज किया जाता है। ऋण औपचारिकताओं की पूर्णता पर इसे ऋण स्वीकृति सप्राधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर के अंतर्गत इस कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। वित वर्ष के अंत में लंबित बकायों के सम्प्रेषण को डी.टी.ए. वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मूल धन की पूरी रकम प्राप्त होने पर डी.डी.ओ. द्वारा ब्याज की वसूली की जानी चाहिए और इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए क्यूँकि व्यक्तिगत ऋण खातों के ब्याज खातों का रखरखाव इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता। पूर्ण ब्याज की वसूली को सत्यापित करते हुए डी.डी.ओ. से प्राप्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय द्वारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। स्वीकृतियों(संस्थागत ऋणों का भुगतान) को डाउनलोड के बाद इसे वी.एल.सी.ऋण पैकेज में दर्ज किया जाता है और सहायक ऋण वसूली(एस.एल.आर) नं. तैयार किया जाता है।
- होम
- हमारे बारे में
- राज्य लेखे
- जीपीएफ
- पेंशन
- कर्मचारी कोना
- सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005
- Citizens’ Charter
- संपर्क