करे

  • कोषालय कार्यालय द्वारा सम्बंधित बिलों को पारित करने से पहले बारीकी से वर्गीकरण की जाँच की जानी चाहिए।
  • डी.डी.ओ. द्वारा स्पष्ट रूप से बिल पर ऋणी कर्मचारी की पहचान संख्या और ऋण की श्रेणी वर्णित की जानी चाहिए।
  • सबंधित व्यक्तियों द्वारा लंबित बकायों की पुष्टि भेजी जानी चाहिए।
  • डी.डी.ओ. द्वारा व्यक्तिगत ऋणों और सी.सी.ओ. द्वारा संस्थागत ऋणों का आवधिक समाशोधन किया जाना चाहिए और इस बारे में एक प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।
  • स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा औपचारिकतायें पूरी करने का प्रमाण-पत्र गृह निर्माण अग्रिम की दूसरी किश्त जारी करने के समय इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। अन्य सभी ऋणों के लिए प्रथम वसूली के साथ।
  • वसूली पूरी होने पर डी.डी.ओ. को सेवा मुख्य शीर्ष/ वाउचर सं./ चालान सं. इत्यादि सहित ऋण वसूली विवरण प्रेषित किए जाने चाहिए।

न करें

  • क्लियरेंस प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्ताव सेवानिवृति तिथि के बाद का ना हो।
  • स्वीकृति सप्राधिकारी को ऋण समापन, जिसके लिए औपचारिकतायें पूरी ना हुई हों, तक इन्तजार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पूरी रकम एकमुश्त रूप में वसूल कर लेनी चाहिए।
  •  अवर्गीकृत मदों को दर्ज न करें।
  • वसूली मोर्टेरियम अवधि के बाद की ना हो।