भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
नियमित कमर्चारियों के मूल वेतन का 6%। जीपीएफ में अंशदान की अधिकतम राशि कर्मचारी के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी।