निष्‍पादन
राजस्थान

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्‍वयन की प्रभावशीलता की निष्‍पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्‍या 5)

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Fri 11 Mar, 2022
शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि:
सरकार के प्रकार:
राज्य
क्षेत्र स्थानीय निकाय

अवलोकन

भारत के संविधान ने 74वें संशोधन के माध्‍यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्‍पष्‍ट अधिदेश प्रदान किया, जिसमें देश के शहरी क्षेत्रों में स्‍वशासी स्‍थानीय निकायों के माध्‍यम से जमीनी स्‍तर पर लोकतंत्र की शुरूआत करने के लिए एक संस्‍थागत ढांचा सृजन करने की मांग की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ और शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यो को करने का अधिकार दिया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्‍थान में ‘74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्‍वयन की प्रभावशीलता’ की निष्‍पादन लेखापरीक्षा में उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

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