व्यय लेखापरीक्षा – अनुदान सहायता
महानिदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा भारत की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी भी निकाय या प्राधिकरण की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 19 और 20 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा की जाती हैं।