संबंधित मंत्रालयों को विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ अनुच्छेद पर की गई कार्रवाई नोट्स (एटीएन) प्रस्तुत करना होता है। पीएसी/सीओपीयू को प्रस्तुत करने से पहले इन एटीएन की इस कार्यालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है।

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