मुख्यालय परिपत्र सं.– staff wing/2014 दिनांक 06.01.2014 के संदर्भ मेंइस कार्यालय के समूह "बी" (राजपत्रित), समूह "बी" (अराजपत्रित) तथा समूह"सी"कर्मचारियों के संबंध में अंतः कार्यालयी स्थानांतरण एवं नियुक्ति उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

समूह "बी" (राजपत्रित), समूह "बी" (अराजपत्रित) और समूह "सी" कर्मचारियों के अंतः कार्यालयी स्थानांतरण एवं नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

  1. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को न्यूनतम 03 (तीन वर्ष) की अवधि समाप्त होने से पहले विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
  2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी अनुभाग/आरएपी/विंग से प्रशासनिक सुविधा के आधार संबंधित समूह अधिकारी/शाखा अधिकारी के अनुरोध पर बोर्ड को न्यूनतम 03 (तीन वर्ष) की अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन  उस अनुभाग/आरएपी/विंग में पोस्टिंग में 02 से कम नहीं (दो वर्ष) से पहले नहीं।
  3. संबंधित बोर्ड अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति/ पदावनति/अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप संबंधित अनुभाग/आरएपी/विंग में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति पर विचार करेगा।

समूह "बी" (अराजपत्रित) और समूह "सी" के अंतर कार्यालय स्थानान्तरण और पोस्टिंग के लिए दिशानिर्देश

(संदर्भ: पत्र संख्या 10-स्टाफ (ऐपीपी-II) 63-2013 दिनांक 6 जनवरी 2013 के माध्यम से प्राप्त मुख्यालय परिपत्र संख्या 1-स्टाफ विंग/2014)

  1. समूह "बी" (एनजीई)और समूह "सी" के सभी अंतर-कार्यालय स्थानान्तरण और नियुक्तिबोर्ड द्वारा तय किए जाएगें। स्थानांतरण नियुक्ति बोर्ड में संबंधित कार्यालयों में प्रशासन के प्रभारी समूह अधिकारी शामिल होंगे और उनमें से सबसे वरिष्ठ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
  2. समूह "बी" (एनजीई)और समूह "सी" कर्मचारी को न्यूनतम 03 (तीन वर्ष) की अवधि समाप्त होने से पहले विशेष पद से स्थानांतरित किया जाएगा।
  3. समूह "बी" (एनजीई) और समूह "सी" कर्मचारी को किसी भी अनुभाग/आरएपी/विंग से प्रशासनिक सुविधा के आधार संबंधित कार्यालय के अनुरोध पर न्यूनतम 03 (तीन वर्ष) की अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उस कार्यालय में पोस्टिंग में 02 से कम नहीं (दो वर्ष) से पहले नहीं।
  4. बोर्ड अधिकारी (अधिकारेयों)/कर्मचारेयों की पदोन्नति/ पदावनति/अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप सभी कार्यालयों में संबंधित संवर्ग (संवर्गों) में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति पर विचार करेगा।
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