लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार |
"राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों का पुनर्गठन - पश्चिम बंगाल" विषय पर अधिसूचना संख्या 112/09-एसएमयू/2020 दिनांक 15.05.2020 के अनुपालन में पूर्व अधिसूचना संख्या 59/31- एसएमयू/2018 दिनांक 09-03-2020 के साथ पठित सामरिक प्रबंधन इकाई, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित, राज्य सरकार के सभी विभागों को सोलह विभिन्न समूहों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल कार्यालय के वर्तमान लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित सात क्लस्टर शामिल हैं:
क्लस्टर का नाम |
क्लस्टर के अधीन विभाग |
स्वास्थ्य एवं कल्याण |
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शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार |
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वित्त |
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ग्रामीण विकास |
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कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग |
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जल संसाधन |
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नियम और कानून |
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यह कार्यालय उपरोक्त विभागों से संबद्ध सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य स्थानीय निकायों (पीआरआई और यूएलबी के अलावा) की भी लेखापरीक्षा करता है।
इस कार्यालय के नियंत्रण में संचालित स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (इस कार्यालय के लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह- III के तहत) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार और आदेश निम्नलिखित हैं-
(अ) पंचायती राज संस्थान
क्रम संख्या |
लेखापरीक्षा इकाई/लेखा परीक्षा इकाई की श्रेणी (कोष्ठक में इकाइयों की संख्या के साथ) |
लेखापरीक्षा अधिदेश |
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* गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले जीपी और पीएस की संख्या में 112 जीपी और 8 पीएस शामिल नहीं हैं।
क्रम संख्या |
लेखापरीक्षा इकाई/लेखा परीक्षा इकाई की श्रेणी (कोष्ठक में इकाइयों की संख्या के साथ) |
लेखापरीक्षा अधिदेश |
1. |
विश्वविद्यालय (19) |
संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधि का प्रावधान |
2. |
जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद (19) |
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 74(1) |
3. |
स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण (18) |
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 की धारा 18(2) |
4. |
महा – प्रशासक एवं आधिकारिक ट्रस्टी |
बंगाल वार्ड नियमावली, 1939 का नियम 414 |
5. |
आधिकारिक प्राप्तकर्ता, उच्च न्यायालय |
कलकत्ता आधिकारिक रिसीवर अधिनियम, 1938 की धारा 11 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का नियम 13(1) |
6. |
आधिकारिक प्राप्तकर्ता, 24, परगना (एस) |
प्रान्तीय दिवाला (पूरक), नियम, 1940 का नियम 6, उच्च न्यायालय, कलकत्ता, खंड-I के सिविल नियमों और आदेशों के पृष्ठ 185 पर मुद्रित |
7. |
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड |
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 35(1) |
8. |
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद |
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1975 के अध्याय VII के तहत धारा 31(1) |
9. |
व्यक्तिगत औकाफ (पूर्व में वक्फ) (85) |
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 47 |
10. |
औकाफ बोर्ड की निधि (28), पश्चिम बंगाल |
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 80 |
11. |
औकाफ बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत व्यक्तिगत वक्फ की निधि (63) |
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 45 (5) |
12. |
अन्य स्थानीय निधि (ट्रस्ट निधि) (294) |
ट्रस्ट निधि लेखा नियम के नियम 4 |
13. |
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यू. बी. बी. एस. ई.) |
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 36(1) |
14. |
पुअर बॉक्स निधि और क्लाउड मार्टिन निधि सहित पुलिस आयुक्त निधि। |
सरकारी आदेश संख्या 1500-पीएल दिनांक 28.04.1949 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश संख्या 3348पीएल दिनांक 11.06.1934 |
15. |
भारतीय समाज कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान |
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेश पत्र संख्या 1716-प्रशासन- I/510-55 दिनांक 24 अगस्त 1955 के माध्यम से। |
16. |
कृष्णनाथ महाविद्यालय |
बंगाल सरकार, शिक्षा शाखा के आदेश संख्या 6574, दिनांक 25.11.1912 के तहत महालेखाकार को कृष्णनाथ महाविद्यालय के खातों के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। |
17. |
नबा - कुष्ठ - निबास |
अधिदेश आसानी से उपलब्ध नहीं है। |
18. |
स्वास्थ्य आसनसोल खान बोर्ड |
अधिदेश आसानी से उपलब्ध नहीं है। |
19. |
मछली किसान विकास एजेंसियां (18) |
अधिदेश आसानी से उपलब्ध नहीं है |
मई 2020 के पुनर्गठन से पहले का क्षेत्राधिकार
मई 2020 (अर्थात लेखापरीक्षा योजना वर्ष 2019-20) से प्रभावी राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के क्लस्टर आधारित क्षेत्राधिकार पुनर्गठन से पहले, इस कार्यालय का लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार निम्नानुसार था-
क्रम संख्या |
विभाग का नाम |
क्षेत्र (सामान्य/सामाजिक) |
1 |
पिछड़ा वर्ग कल्याण |
सामाजिक |
2 |
सुधारक प्रशासन |
सामान्य |
3 |
आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा |
सामाजिक |
4 |
भोजन और आपूर्ति |
सामाजिक |
5 |
वित्त |
सामान्य |
6 |
अग्नि और आपातकालीन सेवाएं |
सामाजिक |
7 |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
सामाजिक |
8 |
उच्चतर शिक्षा |
सामाजिक |
9 |
गृह और पहाड़ी मामले |
सामान्य |
10 |
आवासन |
सामाजिक |
11 |
सूचना और सांस्कृतिक मामले |
सामाजिक |
12 |
न्यायिक |
सामान्य |
13 |
श्रम |
सामाजिक |
14 |
कानून |
सामान्य |
15 |
अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा |
सामाजिक |
16 |
जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवाएं |
सामाजिक |
17 |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास |
सामाजिक |
18 |
संसदीय मामले |
सामान्य |
19 |
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार |
सामान्य |
20 |
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी |
सामाजिक |
21 |
योजना, सांख्यिकी |
सामान्य |
22 |
विद्यालयी शिक्षा |
सामाजिक |
23 |
स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार |
सामाजिक |
24 |
तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास |
सामाजिक |
25 |
शहरी विकास और नगरपालिका मामले |
सामाजिक |
26 |
महिला एवं शिशु विकास और सामाजिक कल्याण |
सामाजिक |
27 |
युवा सेवाएं और खेल |
सामाजिक |
28 |
आदिवासी विकास विभाग |
सामाजिक |
29 |
कार्यक्रम की निगरानी |
सामाजिक |
* 30 |
भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी राहत और पुनर्वास |
सामान्य |
* तथापि, भूमि एवं भूमि सुधार एवं शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शीर्ष इकाई इस स्कन्ध के लेखापरीक्षा के दायरे में नहीं थी।
उपर्युक्त के अलावा, मई 2020 से पहले, सभी स्थानीय निकाय (पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और अन्य स्थानीय निकाय) स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में थे, जो पूरी तरह से इस कार्यालय से जुड़ा हुआ था।