मुख्यालय का विस्तृत कार्य विवरणिका लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह -।। स्कंध अनुभाग


.एम.जी.-।।/समन्वय (स्कंध का सामान्य प्रशासन)

  1. अनुभाग एवं फिल्ड पार्टी का नियंत्रण और उनके बीच समन्वय ।
  1. कार्यालय/गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त निकाय/सरकारी निगम/ ए.एम.जी.-।। स्कंध द्वारा निरीक्षित संस्थान एवं लेखापरीक्षा की आवृति की सूची का अद्यतन रखना ।
  1. बजट प्राक्कलन तैयार करना एवं  ए.एम.जी.-।। स्कंध में कर्मचारी की अपेक्षा का आकलन ।
  1. लेखापरीक्षिती इकाइयों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस की तैयारी, अद्यतन एवं रखरखाव ।
  1. इस स्कंध के वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी, वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण एवं उसके उपलब्धियों का  प्रतिवेदन/विवरणी का प्रस्तुतीकरण ।
  1. निरीक्षण दलों के लिए तिमाही लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना एवं अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना तथा अनुमोदन हेतु समूह अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
  1. लेखापरीक्षिती कार्यालयों को लेखापरीक्षा तिथि की सूचना देना ।
  1. स्कंध के कर्मचारियों का स्थानांतरण, तैनाती एवं अन्य विषयों से संबंधी ।
  1. महत्वपूर्ण नियमावली एवं आदेशों के लिए फाइल का रखरखाव ।
  1. फिल्ड पार्टी को कोड्स, मैनुअल, अनुभागीय/शाखा आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र एवं अन्य निदेश जारी करना और वितरण  करना तथा कार्यालय आदेश/परिपत्र इत्यादि से संबंधित फाइल का रखरखाव करना ।
  1. स्थानीय जांच-पड़ताल के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं/आदेशों का निरीक्षण अधिकारियों को पूर्ती करना ।
  1. कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टी.ए.) आग्रिम का अनुदान, एवं यात्रा भत्ता अग्रिम का जांच/ यात्रा भत्ता अग्रिम के बिल का समायोजन ।
  1. फिल्ड पार्टी की साप्ताहिक डायरियों की परीक्षा ।
  1. ए.एम.जी-।। स्कंध के कर्मचारियों की छुट्टी मंजूरी/निगरानी ।
  1. आवधिक प्रतिवेदनों को तैयार एवं संकलन करना और उपयुक्त प्राधिकारी को उसका प्रस्तुतीकरण । 
  1. ई.डी.पी./गैर ई.डी.पी. (आर.टी.आई. एवं इन-हाउस) प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित प्रासंगित विषय के साथ प्रतिभागियों के लिए स्लॉट की संख्या और चयनित प्रशिक्षण हेतु संसाधन का उत्तरवर्ती नामांकन ।
  1. शिकायत मामले और डी.आई. आपत्ति पर ध्यान देना।
  1. अदालत में सम्मन की स्वीकृति और आधिकारिक दस्तावेज पेश करना।
  1. नियमावली में सुधार।
  1. अन्य सभी विविध और नीतिगत मामले।
  1. पत्र/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति और मुख्यालय अनुभागों में उनका निपटान।
  1. कार्य का वितरण और ड्यूटी सूची पंजिका का रखरखाव।
  1. मासिक कट लिस्ट तैयार करना और प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करना ।
  1. प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा बुलेटिन में शामिल करने के लिए अभिलेख अनुभाग को सामग्री प्रस्तुत करना।
  1. किसी भी अन्य अनुभाग/स्कंध अथवा कार्यालय द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन/विवरणी/सूचना अथवा सामग्री को तभी प्रस्तुत करना।
  1. “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अंतर्गत सूचना की पूर्ति।

    .एम.जी.-।। (प्रतिवेदन)

  1. मुख्यालय कार्यालयों आदि के कार्यनीतिक लेखापरीक्षा योजना/ निर्देशों के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा परिणामों की पहचान/योजना ।
  1. आईआर से संभावित पैराग्राफ का चयन और संभावित ड्राफ्ट पैरा रजिस्टर में रिकॉर्ड।
  1. ड्राफ्ट पैराग्राफ, और सिनॉप्टिक ड्राफ्ट पैराग्राफ का प्रसंस्करण और तैयारी।
  1. ड्राफ्ट पैराग्राफों/साइनॉप्टिक पैराग्राफों के विभागीय उत्तरों पर टिप्पणी देना।
  1. ड्राफ्ट पैराग्राफ, सिनॉप्टिक पैराग्राफ पर मुख्यालय की टिप्पणी/प्रश्नों में भाग लेना।
  1. स्टोर और स्टॉक खातों और प्रोफार्मा खाते को संबंधित कार्यालयों में जमा करने के लिए मांग और अनुस्मारक जारी करना।
  1. प्रोफार्मा खातों को तैयार करने या तैयार न करने में गंभीर विलंब के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  1. लेखापरीक्षित इकाई/विभागीय प्रमुख के साथ पत्राचार।
  1. पत्रों/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति और उनका निपटान।                                                   
  1. आवश्यकता पड़ने पर कोई अन्य कार्य।
  1. लेखापरीक्षकों के बीच कार्य का वितरण, कर्तव्य सूची रजिस्टर का रखरखाव।
  1. की गई कार्रवाई की समीक्षा नोट।
  1. रिपोर्ट/विवरणी प्रस्तुत करना।
  1. एएमजी-II के दायरे में लागू रिपोर्ट से संबंधित सभी कार्य।

.एम.जी-II/आई.आर. (वेटिंग कक्ष सहित)

  1. आई.आर. प्राप्त करना तथा पुनरीक्षण करना एवं पुनरीक्षित आई.आर. के कार्य को समूह अधिकारी के आदेश के अंतर्गत् ए.एम.जी-II/समन्वय में उपलब्ध वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को सौंपना एवं अनुमोदन तथा टिप्पणी हेतु पुनरीक्षित आई.आर. को समूह अधिकारी (ए.एम.जी-II) को प्रेषित करना ।
  2. आई.आर. का अनुवर्ती कार्रवाई ।
  3. लेखापरीक्षित इकाईसे आई.आर पर ब्रॉड शीट उत्तरों की समीक्षा ।
  4. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में समन्वय एवं भागीदारी ।
  5. पुनरीक्षित एवं अनुमोदित आई.आर. का टंकण । आई.आर. की टंकित/कम्प्यूटरीकृत प्रतियों की तुलना एवं जारी करना ।
  6. फील्ड पार्टियों को पुराने आई.आर. जारी करना ।
  7. आई.आर. के गतिविधि का निगरानी करना ।
  8. आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तरों के लिए लेखापरीक्षित इकाई/विभाग को अनुस्मारक जारी करना ।
  9. विभागों से प्राप्त संस्वीकृति का संकलन करना एवं ई.डी.पी. अनुभाग को प्रस्तुत करना ।
  10. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संक्षिप्त पैरा तैयार करना ।
  11. लेखापरीक्षा नोट बुक के माध्यम से आई.आर. के महत्वपूर्ण  पैराग्राफों की निगरानी करना ।
  12. कार्य का वितरण एवं कार्य सूची रजिस्टर का अनुरक्षण ।
  13. पत्र/फैक्स संदेश/टेलीग्राम आदि को प्राप्त करना एवं उसका निपटान करना ।
  14. रिपोर्ट/विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
  15. पिछले आई.आर. के बकाया पैराग्राफों की समीक्षा ।
  16. आपत्ति पुस्तिका अनुरक्षण ।
  17. समायोजन रजिस्टर का अनुरक्षण ।
  18. सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत किए गए व्यय के विवरण पर लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी करना  ।
  19. प्रफॉर्मा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना ।
  20. लेखापरीक्षा शुल्क की गणना ।
  21. लेखा के उचित शीर्ष पर लेखापरीक्षा शुल्क की प्राप्ति एवं क्रेडिट की निगरानी करना ।
  22. लेखापरीक्षा के लिए स्वायत्त निकायों के आवधिकता रजिस्टर को बनाए रखना ।
  23. विश्व बैंक / बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरण का अनुरक्षण ।
  24. विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों का संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु ईडीपी अनुभाग को प्रस्तुत करना ।
  25. विभिन्न निकायों/प्राधिकारियों को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अनुदान के संबंध में प्रधान सचिव, वित्त विभाग को डीओ पत्र जारी करना ।
  26. एस.ए.आर. पर क्यू.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण ।
  27. सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत् लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
  28. सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), (3) / 20 (1) के अंतर्गत् लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
  29. सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19 (2), (3) / 20 (1) के अंतर्गत् लेखापरीक्षा सौंपने की आवधिकता की समीक्षा ।
  30. राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के संचालन में डीपीसी अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के लागू होने की जांच करना एवं सुनिश्चित करना ।
  31. राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा में सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के लागू होने के संबंध में मुख्यालय/राज्य सरकार के साथ पत्राचार ।
  32. स्वायत्त निकायों, जहां स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट प्राथमिक लेखापरीक्षक है, की अधिरोपित लेखापरीक्षा में धारा 14 की प्रयोज्यता की पहचान के लिए वार्षिक लेखों की जांच करना ।

.एम.जी-II/डी..एस.

  1. बैकग्राउंडसामग्री का संग्रह एवं पोर्टफोलियो फाइल की तैयारी ।
  2. प्रेस रिपोर्ट्स/पेपर क्लिपिंग्स का परीक्षण करना एवं उसे फील्ड पार्टियों को प्रेषित करना ।
  3. फील्ड पार्टियों से पेपर क्लिपिंग पर टिप्पणियाँ प्राप्त करना ।
  4. “रिसीट एंड पेमेंट शिड्यूल्स” की मांग
  5. योजनाओं के साहित्य/दिशा-निर्देशों को संग्रहित करना तथा लेखा एवं हक. कार्यालय से लेखा शीर्ष के बजट आबंटन एवं वास्तविक आँकड़ों को संग्रहित करना ।
  6. विस्तृत जांच के लिए माह (माहों) का चयन ।
  7. पत्रों/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति और उनका निपटान ।
  8. कार्य का वितरण और कर्तव्य सूची रजिस्टर का रखरखाव ।
  9. प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत करना।
  10. आंतरिक स्रोतों, लेखापरीक्षित संस्थाओं, तृतीय पक्ष/सार्वजनिक डोमेन, वीएलसी आदि से एकत्र किए गए डेटा का एक संग्रह विकसित करना ।
  11. लेखापरीक्षा योजना/लेखापरीक्षा के संचालन में सहायता के लिए डेटा विश्लेषण करना।

 

 

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